फायर सेफ्टी से फीस तक, निजी स्कूलों पर प्रशासन की पैनी नजर.
From Fire Safety to Fees: Administration Keeps a Close Watch on Private Schools.

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MP संवाद समाचार, मंडला/भोपाल। विद्यार्थियों के हित, सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नैनपुर में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) आशुतोष सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों के संचालकों एवं प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसडीओपी, थाना प्रभारी, शिक्षा विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में निजी विद्यालयों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि वे मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 तथा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय प्रबंधन नियम, 2020 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
मनमानी फीस वसूली पर प्रशासन सख्त
एसडीएम ने विद्यालय संचालकों को निर्देश दिए कि केवल शासन द्वारा निर्धारित एवं अनुमत शुल्क ही लिया जाए।
किसी भी प्रकार का अतिरिक्त, अनधिकृत या नियमों के विरुद्ध शुल्क वसूला गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
किताब और यूनिफॉर्म के लिए किसी दुकान का दबाव नहीं
बैठक में स्पष्ट किया गया कि किसी भी विद्यार्थी या अभिभावक को किसी विशेष दुकान, विक्रेता या निजी प्रकाशक से पुस्तकें, गणवेश अथवा अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
विद्यालयों को शासन के निर्धारित मानकों के अनुरूप ही अध्ययन सामग्री निर्धारित करने के निर्देश दिए गए।
फायर सेफ्टी और स्कूल वाहनों पर विशेष निगरानी
प्रशासन ने बड़े विद्यालयों में फायर सेफ्टी व्यवस्था को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।
विद्यालयों को सुनिश्चित करना होगा कि—
- अग्निशमन यंत्र कार्यशील अवस्था में हों।
- फायर सेफ्टी प्लान तैयार हो।
- समय-समय पर सुरक्षा परीक्षण किए जाएं।
- आपदा प्रबंधन की व्यवस्था प्रभावी रहे।
स्कूल वैन में GPS, फिटनेस और बीमा अनिवार्य
बैठक में स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की गई।
निर्देश दिए गए कि सभी स्कूल वाहन—
- वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र
- परमिट
- बीमा
- प्रशिक्षित एवं अनुभवी चालक
- प्राथमिक उपचार किट
- अग्निशमन यंत्र
- GPS सहित निर्धारित सुरक्षा सुविधाओं
से सुसज्जित हों।
नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई
एसडीएम ने स्पष्ट किया कि यदि किसी विद्यालय या वाहन संचालक द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध संबंधित कानूनों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
Legal Disclaimer
यह समाचार प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों एवं बैठक में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। किसी भी विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई संबंधित विभाग की जांच तथा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही की जाएगी।