cropped-mp-samwad-1.png

अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे दो निजी हैल्थ केयर सेंटर/दवाखाना को किया सील

0

अवैधानिक रूप से संचालित हो रहे दो निजी हैल्थ केयर सेंटर/दवाखाना को किया सील
स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने की छापामार की कार्रवाई

डिंडौरी
 जिला मुख्यालय में लगातार झोला छाप डॉक्टर पर अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत अग्रसर होकर अमला इस मुहिम पे काम करता नजर आ रहा है।अब लगता है की आम जन को अब इनसे निजात मिलने की संभावना है।अब देखना यह है की यह मुहिम कितना रंग लाती है।अब अधिकारियों ने रुचि ली है तो अंजाम तक पहुंचेगा यह मुहिम आम जनता के स्वस्थ को ध्यान में रखते हुए एसडीएम डिंडोरी रामबाबू देवांगन ने आज शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ डिंडोरी में संचालित दो झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कर लगभग एक लाख रुपए की कीमती दवाइयां जब्त कर डिस्पेंसरी सील कर दी है।

        एसडीएम  देवांगन, सीएमएचओ डॉ. रमेश मरावी, तहसीलदार  शशांक शेंडे सहित राजस्व विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने पुरानी डिंडौरी में दिलीप चक्रवर्ती और  सुकुमार चंद विश्वास की हैल्थ केयर सेंटर में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान  दिलीप चक्रवर्ती अवैध तरीके से एलोपैथी पद्धति से मरीजों का इलाज कर रहे थे। उसका कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डिंडोरी में रजिस्ट्रेशन नहीं है और जिस पद्धति की डिग्री है, उसका पंजीयन भी समाप्त हो चुका है।

        इसी प्रकार से  सुकुमार चंद विश्वास के पास न तो डिग्री मिली और न ही डिप्लोमा मिला। इसके बाद भी एलोपैथी पद्धति से मरीजों का इलाज कर रहे थे। हैल्थ केयर सेंटर  के बगल में ही एलोपैथी दवाइयों के गोदाम से दवाइयां जब्त कर दवाखाना को सील कर दी गई है।
         सीएमएचओ डॉ. रमेश मरावी ने बताया कि इस संबंध में प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को भेजा जाएगा। इसके बाद कलेक्टर के निर्देशानुसार संबंधितों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
        इस दौरान सीएमएचओ के द्वारा उक्त निजी हैल्थ केयर सेंटर में मरीजों का पर्ची बनाकर उपचार हेतु उन्हें जिला चिकित्सालय भेजा गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

In respect of all matters arising under and in relation to this Company or the Arrangement and waives, the exclusive jurisdiction of the courts of the Bhopal and the laws of Madhya Pradesh and India, to the fullest extent possible, shall be applicable. | CoverNews by AF themes.