cropped-mp-samwad-1.png

खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वालों पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

0

Administration takes major action against those involved in food adulteration

  • गंदगी युक्त वातावरण में पैकिंग एवं सामान बनाने एवं नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए हो रहे कार्य  हुई कार्यवाही

विशेष संवाददाता 

कटनी । आज के समय में मिलावट के बगैर कोई सामान उपलब्ध नहीं है बाजार में समय-समय पर होटल ढाबों एवं शहर में जो खुले में व्यापार कर रहे हैं आलू वनडे समोसे का उनकी भी जांच सेहत के हिसाब से जरूरी है लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता जिससे धड़ल्ले से सामग्री शहर में बेची जा रही है और कई बीमारियों को आमंत्रण भी देती है मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश में जिले में दूषित अपमिश्रित खाद्य सामग्री के निर्माण और विक्रय के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत फर्म मॉ नर्मदा फूड प्रोडेक्ट ग्राम मोहतरा में निरीक्षण के दौरान अस्वच्छ एवं गंदगीयुक्त वातावरण में निर्माण सामग्री पैकिंग करनें पर शासन के नियमानुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्यवाही करते हुए भारतीय दण्ड संहिता 269 के तहत एन.के.जे थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

उल्लेखनीय है कि विगत 13 फरवरी 2024 को संभागीय उडनदस्ता टीम के साथ मॉ नर्मदा फूड प्रोडेक्ट ग्राम मोहतरा ग्राम पंचायत मडई जुगियाकाप कटनी का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री परिसर मे गंदगी पाये जाने तथा अत्यधिक गंदे एवं अस्वच्छ परिस्थिति में खाद्य पदार्थो की पैकिंग करते पाये जाने, फल एवं खाद्य सामग्रियों में फफूंद लगे होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 2006 के प्रावधानों आम के आचार, आलू पावडर, विनेगर का नमूना लेकर जांच हेतु राज्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी ने फर्म मॉ नर्मदा फूड प्रोडेक्ट प्रवीण कनकने पिता स्वर्गीय गोपाल दास कनकने ग्राम मोहतरा, जुगियाकाप नया कटनी के विरूद्ध एन.के.जे थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की 1860 की धारा 269 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

In respect of all matters arising under and in relation to this Company or the Arrangement and waives, the exclusive jurisdiction of the courts of the Bhopal and the laws of Madhya Pradesh and India, to the fullest extent possible, shall be applicable. | CoverNews by AF themes.