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अब नर्सरी में 3 और पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम उम्र 6 साल जरूरी

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Now the minimum age required for admission in nursery is 3 years and for admission in first class it is 6 years.

  • केजी-1 में 4 और केजी-टू के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 5 साल
  • स्कूलों में प्रवेश के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव ने जारी किए आदेश

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में प्रवेश के लिए उम्र सीमा तय करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब प्रदेश के स्कूलों में नर्सरी में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह तक हो सकती है। केजी-1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह तक हो सकती है। केजी-2 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह तक होगी। वहीं कक्षा पहली के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह तक रहेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पत्र के परिपालन में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ओदश जारी करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई थी। उक्त विभागीय आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह आयु सीमा निर्धारित की गई है। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

राज्य शिक्षा केंद्र ने आरटीई पोर्टल पर दी सुविधा
इधर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश के लिए आयुसीमा अनुसार संशोधन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके पालन में राज्य शिक्षा केन्द के द्वारा तत्काल आरटीई पोर्टल पर नर्सरी कक्षा में प्रवेश हेतु जारी आदेश के अनुसार आयु अंकित करने की सुविधा दी गई है।

आवेदन में सुधार की रहेगी सुविधा
संचालक राज्य शिक्षा केंद्र ने बताया कि ऐसे आवेदक, जिन्होंने पूर्व में अपने बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन किया है, वह पोर्टल पर पूर्व आवेदन में आयु, प्रवेशित कक्षा और चयनित स्कूलों संबंधी प्राथमिकता क्रम संबंधी सुधार कर सकेंगे। इसके साथ ही नवीन आवेदन के समय भी कक्षावार निर्धारित आयुसीमा ही लागू होंगी। तीन मार्च, 2024 तक आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन और त्रुटि सुधार के लिए विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च, 2024 तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का सत्यापन निर्धारित संकुल केंद्रों में करा सकेंगे।

इसलिए थी जरूरत
बच्चों को स्कूलों में प्रवेश को लेकर अभी तक नियम का सख्ती से पालन नहीं होता था। कई स्कूलों में बच्चों को ढाई साल की उम्र से ही नर्सरी में प्रवेश दे दिया जाता था। कई स्कलों में 5 साल में ही बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश दिया जा रहा था। आमतौर पर इस तरह की स्थिति प्राइवेट स्कूलों में ज्यादा देखने में आ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी हुए चार साल हो गए हैं। मध्यप्रदेश इस नीति को अपनाने वाला कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूलों में प्रवेश की उम्र तय की गई है।

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