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हर 13वां मतदाता बाहर! क्या आपकी लोकतांत्रिक पहचान सुरक्षित है?

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Madhya Pradesh 2025 voter list deletion, every 13th voter removed, citizens checking their names online

Every 13th Voter Removed! Is Your Democratic Identity Safe?

Special Correspondent, Richa Tiwari, Bhopal.

भोपाल। मध्यप्रदेश में वर्ष 2025 की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसकी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 23 दिसंबर को प्रकाशित कर दी गई है। इस प्रक्रिया के दौरान प्रदेश के 42.74 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जबकि 8.40 लाख मतदाताओं की मैपिंग पूरी नहीं हो सकी।
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर 13वें मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है, और इसमें महिलाओं के नाम पुरुषों की तुलना में अधिक काटे गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है या नहीं? यदि आप यह जानना चाहते हैं, तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना वोटर स्टेटस चेक कर सकते हैं।

  1. कितने नाम हटाए गए और क्यों?
    पुरुष मतदाता हटाए गए: 19.19 लाख
    महिला मतदाता हटाए गए: 23.64 लाख
    कारण:
    पता बदलना, दस्तावेज अपडेट न होना, शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सामूहिक कटौती।
  2. विशेष स्थिति वाले मतदाता
    8,65,832 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम 2003 SIR लिस्ट में था, लेकिन 2025 की सूची में नहीं है।
    इन मतदाताओं को जिला कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे।
    नोटिस मिलने के बाद 7 दिन के भीतर दस्तावेज जमा करने पर उनका नाम फिर से फाइनल वोटर लिस्ट में जोड़ा जा सकता है।
  3. वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का मौका
    नए 18+ युवा मतदाता
    दावा–आपत्ति दर्ज कराने वाले
    नाम जोड़ने–हटाने–पता सुधार कराने वाले
    आवेदन अवधि: 17 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक
  4. ऑनलाइन ऐसे चेक करें अपना नाम
    मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग वेबसाइट:
    https://ceoelection.mp.gov.in/
    आप दो तरीकों से सर्च कर सकते हैं —
    EPIC नंबर से
    विधानसभा / बूथवार सूची से
    स्टेप-बाय-स्टेप
    वेबसाइट खोलें
    “Electoral Roll / Voter List” विकल्प चुनें
    जिला, विधानसभा क्षेत्र और नाम/EPIC नंबर दर्ज करें
    आपका वोटर स्टेटस दिख जाएगा—नाम मौजूद है या हटाया गया है
  5. ऑफलाइन नाम चेक करने की सुविधा
    मतदाता अपने स्थानीय BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर सकते हैं।
    ड्राफ्ट लिस्ट राजनीतिक दलों के BLA को भी उपलब्ध कराई गई है।
  6. इन दस्तावेजों से होगा सत्यापन
    सरकारी/PSU पहचान पत्र / पेंशन कार्ड
    01/07/1987 से पहले जारी सरकारी प्रमाणपत्र
    जन्म प्रमाण पत्र
    पासपोर्ट
    मूल निवास प्रमाण पत्र
    हाईस्कूल मार्कशीट
    वन अधिकार प्रमाण पत्र
    जाति प्रमाण पत्र
    नागरिक रजिस्टर (जहां लागू)
    परिवार रजिस्टर
    भूमि/आवास आवंटन प्रमाण पत्र

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