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इंदौर पुलिस का सख्त एक्शन: धारा 163 लागू कर किया ये काम गैरकानूनी.

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ताज़ा खबर: इंदौर में सख्त सुरक्षा उपाय! जानें धारा 163 के तहत क्या है प्रतिबंधित

Indore Police Commissioner announcing Section 163 restrictions at press conference

सुरक्षा सख्त: इंदौर पुलिस ने 4 जुलाई तक धारा 163 के तहत विशेष उपायों की घोषणा की

इंदौर अलर्ट: 4 जुलाई तक धारा 163 लागू – जुलूस प्रतिबंधित, विदेशियों पर नजर। पुलिस ने अफवाहों व विस्फोटकों पर चेतावनी जारी की। डीसीपी – ‘यह नियमित सुरक्षा ड्रिल.

INDORE ON ALERT: Section 163 imposed till July 4 – protests banned, foreigners tracked. Police warn against social media rumors & explosives. ‘Regular security drill’ says DCP.

MP संवाद, इंदौर। शहर की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 लागू करते हुए पुलिस आयुक्त ने 4 जुलाई 2025 तक के लिए खास निर्देश जारी किए हैं:

क्या-क्या है बंद?
➤ बिना इजाजत जुलूस-प्रदर्शन
➤ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज/अफवाहें
➤ ज्वलनशील सामग्री खरीदना-बेचना
➤ होटलों में विदेशियों की डिटेल छुपाना

क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
• इंदौर का मेट्रोपॉलिटन स्टेटस
• विदेशी पर्यटकों की भीड़
• पिछले आपराधिक वारदातों का अनुभव

पुलिस की चेतावनी:
“कोई भी उल्लंघन करेगा तो होगी सख्त कार्रवाई!” – एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया

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