MP SAMVAAD LOGO 2

सिस्टम पर सवाल: फर्जी सर्टिफिकेट वाला 12 साल से नौकरी में, अब कोर्ट ने किया एक्शन.

0

Official court ruling reveals long-running fake employment scam in Madhya Pradesh’s health department, leading to immediate dismissal of the accused.

Gwalior Court exposes fake employment scam using forged certificates in Madhya Pradesh government job

Gwalior High Court orders dismissal of employee with fake volunteer certificate, unveiling a 12-year recruitment scam in the health department.

Questions on the System: Employed for 12 Years with a Fake Certificate, Now the Court Takes Action.

Special Correspondent, Gwalior, MP Samwad.

MP ग्वालियर। सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जीवाड़ा करने वालों के लिए हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। ग्वालियर जिले के गौरव भार्गव ने मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर की नौकरी हासिल करने के लिए वॉलंटियर का झूठा प्रमाण पत्र जमा किया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए उसे तुरंत नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला?

  • 2013 में हुई भर्ती में गौरव ने दावा किया कि उसने स्वास्थ्य विभाग में वॉलंटियर के रूप में काम किया है। इसी आधार पर उसे इंटरव्यू में अतिरिक्त अंक मिले और वह चयनित हो गया।
  • अन्य उम्मीदवारों ने कोर्ट में शिकायत की कि लिखित परीक्षा में अच्छे अंक होने के बावजूद इंटरव्यू में उन्हें जानबूझकर कम नंबर दिए गए।
  • जांच में पता चला कि गौरव का वॉलंटियर सर्टिफिकेट पूरी तरह फर्जी था।

हाईकोर्ट का तल्ख सवाल:
न्यायमूर्तियों ने भर्ती कमेटी पर सवाल उठाते हुए कहा, “क्या कोई वॉलंटियर ड्रेसर (कपड़े सिलने वाले) जैसे तकनीकी पद पर काम कर सकता है? यह प्रमाण पत्र झूठा है और नियुक्ति दूषित है।”

अब क्या होगा?

  • गौरव भार्गव को तुरंत नौकरी से हटाया जाएगा।
  • मामले में शामिल भर्ती अधिकारियों की जांच का रास्ता साफ।
  • प्रभावित उम्मीदवारों को न्याय मिलने की उम्मीद।

विशेषज्ञ की राय:
प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्य डॉ. राजीव शुक्ला कहते हैं, “ऐसे मामले भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को उजागर करते हैं। सख्त जांच और डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी है।”

अपडेट्स के लिए बने रहें: www.mpsamwad.com पर इस मामले की हर नई जानकारी पाने के लिए क्लिक करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In respect of all matters arising under and in relation to this Company or the Arrangement and waives, the exclusive jurisdiction of the courts of the Bhopal and the laws of Madhya Pradesh and India, to the fullest extent possible, shall be applicable. | CoverNews by AF themes.