cropped-mp-samwad-1.png

सही तरीके से कराएं मासिक मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम संतोषजनक नहीं: कलेक्टर

Get monthly evaluation done properly, exam results are not satisfactory: Collector

  • शाला त्यागी विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए करें प्रेरित, चलाए अभियान: कलेक्टर
  • कलेक्टर ने की शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा

भोपाल/ शहडोल। कलेक्टर  तरुण भटनागर  ने आज कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली।बैठक में कलेक्टर ने कक्षा दसवीं एवं बारहवीं के घोषित हुए परिणाम में असंतोष व्यक्त करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए जिले में संचालित विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक लेकर परीक्षा परिणाम बेहतर हो इस संबंध में कार्य योजना बनाएं। उन्होंने निर्देश दिए की विद्यालयों में आयोजित होने वाली मासिक परीक्षा का मूल्यांकन सही तरीके और ईमानदारी के साथ हो, मासिक मूल्यांकन सिर्फ

औपचारिकता न रहे तथा 31 दिसंबर तक पाठ्यक्रम को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के अनुसार तैयारी कराए जिससे परीक्षा परिणाम सुधर सके। उन्होंने निर्देश दिए की अतिथि शिक्षकों की भर्ती योग्यता के अनुसार और  निर्धारित मापदंडों के अनुसार करें तथा शिक्षकों की कमी विद्यालयों में न रहें इसकी कार्य योजना पहले से ही निर्धारित कर लें। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय हेतु विद्यालयो को चिन्हित कर पुस्तकालय की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें।

   कलेक्टर ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत विभागीय गतिविधियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि शाला त्यागी विद्यार्थीयो को शिक्षा के लिए प्रेरित करें और इसके लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा की सचिव,शिक्षक शाला त्यागी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों से चर्चा कर विद्यार्थियों को विद्यालय बुलाया जाए और उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करें। कलेक्टर ने कहा कि विद्यालयों में प्रवेश उत्सव भव्यता के साथ मनाया जाए। इसी प्रकार कलेक्टर ने शिक्षा के जुड़ी अन्य कार्यों  की भी समीक्षा की तथा कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

    बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजेश जैन, जिला शिक्षा अधिकारी  फूल सिंह मरपाची, डीपीसी अमर नाथ सिंह, बीआरसीसी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

You may have missed

In respect of all matters arising under and in relation to this Company or the Arrangement and waives, the exclusive jurisdiction of the courts of the Bhopal and the laws of Madhya Pradesh and India, to the fullest extent possible, shall be applicable. | CoverNews by AF themes.