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नर्सिंग कॉलेजों की फर्जी मान्यताएं: हाईकोर्ट का बड़ा झटका, तीन बड़े अधिकारी तलब.

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How MP’s fake nursing college scam unfolded in High Court – shocking revelations

फर्जी नर्सिंग कॉलेज मान्यताओं के खिलाफ याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुनवाई करते हुए

ऐतिहासिक सुनवाई: हजारों छात्रों को प्रभावित करने वाले फर्जी नर्सिंग कॉलेजों पर हाईकोर्ट की कार्रवाई

Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad.

हाईकोर्ट का कड़ा रुख: फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के मामले में 3 अधिकारी तलब। 31 मई तक छात्रों को मिलेगा पारदर्शी ट्रांसफर। अदालत ने कहा- ‘दोषियों को बचाने का प्रयास.

MP संवाद, भोपाल। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में फर्जीवाड़े के मामले में इंडियन नर्सिंग काउंसिल (INC) की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को हाईकोर्ट ने तलब किया है। यह आदेश तब आया जब:

✔️ तीन बार के निर्देशों के बावजूद मान्यता रिकॉर्ड पेश नहीं किए गए
✔️ हाईलेवल कमेटी की भूमिका समाप्त की गई
✔️ 31 मई तक अंतिम रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया

मुख्य आदेश:

  • अयोग्य कॉलेजों के छात्रों का पारदर्शी ट्रांसफर होगा
  • छात्रों को अपनी पसंद का कॉलेज चुनने का अवसर मिलेगा
  • नोडल अधिकारी को प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा

अदालत की कड़ी टिप्पणी:
“हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप के समान है। यह दोषियों को बचाने का प्रयास है।”

अगली सुनवाई:
जिम्मेदार अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर स्पष्टीकरण देना होगा।

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