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सीएए लागू करने पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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याचिकाओं में सीएए और नागरिकता संशोधन नियम 2024 को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है।

  • केंद्र ने जारी कर दी है सीएए लागू करने की अधिसूचना
  • राजनीति जारी, विपक्षी दल कर रहे विरोध
  • इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की है याचिका

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 (सीएए) लागू करने की अधिसूचना जारी करने के बाद इसका विरोध जारी है। ताजा खबर यह है कि सीएए के खिलाफ दायर 230 से अधिक याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तारीख तय की।

बता दें, याचिकाओं में सीएए और नागरिकता संशोधन नियम 2024 को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है।याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की गई, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं।पिछले हफ्ते वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केरल स्थित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा दायर एक याचिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि सीएए को लागू करने का केंद्र का कदम संदिग्ध था क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा किया गया।

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