MP SAMVAAD LOGO 2

सुविधा सड़क हादसों को देखते हुए एक नई पहल जुहला बाईपास मे खुलेगी यातायात पुलिस चौकी

0

In view of road accidents, a new initiative will open traffic police post in Juhla bypass.

कटनी। 10 साल पहले वर्ष 2013 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईवे चौकी बनाने के लिए जुहला बाईपास यातायात चौकी स्वीकृत की गई थी।

Sahara Samchaar; Katni; MP; Madhya Pradesh;

स्वीकृति मिल जाने एवं जमीन आवंटित हो जाने के बावजूद स्वीकृति के 10 साल बाद भी चौकी शुरू नहीं कराई जा सकी। पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के प्रयासों से आखिरकार अब यह चौकी शुरू होने जा रही है। बताया जाता है की नए वर्ष पर इस चौकी को शुरू करने की कवायत प्रारंभ कर दी गई है। हालांकि अभी तिथि निर्धारित नहीं है लेकिन जल्द से जल्द चौकी का उद्घाटन किया जाएगा।

लोगों को मिलेगी सुविधा
राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली घटनाओं पर अंकुश लगाने, बढ़ते यातायात दबाव साथ ही यात्री सुविधाओं एवं शिकायतों के निराकरण के उद्देश्य से वर्ष 2013 में जुहला बाईपास यातायात चौकी बनाने की स्वीकृति विभाग द्वारा दी गई थी। 2013 में चौकी स्वीकृत हो जाने के बाद 2022 में चौकी बनाने के लिए मड़ई ग्राम पंचायत की ग्राम पोड़ी में चौकी के लिए भूमि भी स्वीकृत कर दी गई। भूमि स्वीकृत हो जाने के बावजूद अब तक चौकी का शुभारंभ नहीं कराया जा सका था। चौकी स्वीकृत होने एवं भूमि आवंटित होने की जानकारी जब पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन को लगी तो उन्होंने इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिए। पुलिस अधीक्षक श्रीरंजन के प्रयासों के परिणाम स्वरूप नए वर्ष के प्रथम सप्ताह में ही जुहला बाईपास यातायात चौकी का शुभारंभ किया जा सकता है।
सामुदायिक भवन में शुरू होगी चौकी विभागीय सूत्रों के मुताबिक जुहला बाईपास यातायात चौकी का शुभारंभ फिलहाल ग्राम पोड़ी स्थित सामुदायिक भवन में किया जाएगा। जिसकी तैयारियां विभाग के द्वारा की जा रही हैं। जब तक जुहला बाईपास यातायात चौकी की अपनी बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक चौकी सामुदायिक भवन में ही संचालित की जाएगी।
मोनिका बनेगी पहली प्रभारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In respect of all matters arising under and in relation to this Company or the Arrangement and waives, the exclusive jurisdiction of the courts of the Bhopal and the laws of Madhya Pradesh and India, to the fullest extent possible, shall be applicable. | CoverNews by AF themes.