पटवारी की रिश्वतखोरी हाईकोर्ट पहुंची, अब लोकायुक्त करेगा कार्रवाई.
Patwari’s Bribery Reaches High Court, Now Lokayukta Will Take Action.
Special Correspondent, Sagar, MP Samwad.
A patwari in Sagar allegedly demanded ₹20,000 bribe from a farmer for land mutation. The farmer approached the High Court after no action was taken by district authorities. The court took a serious view and directed Lokayukta to treat the complaint as FIR and take legal action.
MP संवाद, सागर। शाहपुर नगर पंचायत में पदस्थ पटवारी रामसागर तिवारी द्वारा एक कृषक से नामांतरण प्रक्रिया के लिए ₹20,000 की रिश्वत मांगने पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने लोकायुक्त कार्यालय को निर्देश दिए हैं कि कृषक की शिकायत को एफआईआर/शिकायत मानते हुए आरोपी पटवारी के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाए।
? “प्रधानमंत्री के पास चले जाओ, बिना पैसे नामांतरण नहीं होगा” – पटवारी का बयान
कृषक अनिरुद्ध श्रीवास्तव ने अदालत में बताया कि उन्होंने अपने चाचा राजेश श्रीवास्तव से 29 मार्च 2025 को जमीन खरीदी थी और नामांतरण के लिए पटवारी को सभी दस्तावेज सौंपे थे।
8 मई 2025 को जब अनिरुद्ध ने नामांतरण प्रक्रिया की जानकारी ली, तो पटवारी ने ₹20,000 की मांग की और धमकी दी कि “बिना पैसे दिए नामांतरण नहीं होगा, चाहे प्रधानमंत्री के पास क्यों न चले जाओ।”
? कलेक्टर और कमिश्नर से भी की थी शिकायत, पर कार्रवाई नहीं हुई
अनिरुद्ध ने यह भी बताया कि उन्होंने पटवारी की लिखित शिकायत कलेक्टर और कमिश्नर सागर को की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
इसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की शरण ली, जहां से उन्हें न्याय मिला।
⚖️ हाईकोर्ट का निर्देश: दर्ज मानी जाए शिकायत, तुरंत हो कार्रवाई
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की शिकायत में गंभीर आरोप हैं, और इसे लोकायुक्त कार्यालय में दर्ज शिकायत मानकर विधिक कार्यवाही की जाए।
अदालत ने याचिका का निराकरण इसी निर्देश के साथ किया।