भिंड के रेस्ट हाउस की नीलामी से होगा PWD कर्मचारियों का भुगतान, हाईकोर्ट ने दिए आदेश.
To clear pending salaries of PWD employees, MP High Court orders the auction of Bhind’s rest house. The case will be presented in the cabinet soon.
Bhind Rest House to be auctioned for PWD employees’ dues – High Court's major decision
PWD employees will be paid through the auction of Bhind’s rest house, High Court orders.
ग्वालियर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ (MP High Court Gwalior Bench) में कर्मचारियों के बकाया भुगतान न होने पर दायर अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। इस दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि लोक निर्माण विभाग (PWD) के कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए भिंड के रेस्ट हाउस की नीलामी की जाएगी।
18 फरवरी को अटैच किया गया था रेस्ट हाउस
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट में जानकारी दी कि 18 फरवरी को भिंड स्थित रेस्ट हाउस को अटैच किया गया था। नीलामी की प्रक्रिया से प्राप्त राशि का उपयोग याचिकाकर्ता को भुगतान करने में किया जाएगा।
कैबिनेट में रखा जाएगा भुगतान का मामला
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि कर्मचारियों के भुगतान से संबंधित कुल 29 मामले चिन्हित किए गए हैं। इन सभी मामलों का निपटारा करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाएगा, जिससे तीन करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हो सके। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च के सप्ताह में तय की है।
अवमानना याचिका के बाद भी भुगतान लंबित
हाईकोर्ट के आदेश का पालन न होने पर याचिकाकर्ता ने दोबारा ग्वालियर खंडपीठ में अवमानना याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान भिंड के कलेक्टर अदालत में उपस्थित हुए।
हाईकोर्ट का सख्त रुख
हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के भुगतान में हो रही देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि इस मामले में पहले ही कलेक्टर को तलब किया जा चुका है। अब केवल प्रमुख सचिव (PS) को बुलाना बाकी है। अदालत ने 18 जुलाई 2024 को प्रमुख सचिव को मामले को व्यक्तिगत रूप से देखने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ।