बाढ़ से बचाव की मुकम्मल तैयारी – कंट्रोल रूम नंबर 1077 पर दें सूचना.


Complete Flood Preparedness – Report Information at Control Room Number 1077.
Special Correspondent, Narsinghpur, MP Samwad.
Narsinghpur district administration has activated a 24×7 flood control room in view of the monsoon season. Shift-wise staff duties have been assigned, and information related to flood threats can be reported on helpline number 1077. The control room will coordinate real-time responses to ensure public safety and quick action.
MP संवाद, नरसिंहपुर: जैसे ही मानसून सत्र में वर्षा प्रारंभ हुई, नरसिंहपुर कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा 15 जून से जिला स्तर पर बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया गया है। यह नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्रमांक 04 (कंट्रोल रूम) में स्थित है, जो आगामी आदेश तक सक्रिय रहेगा।
बाढ़ नियंत्रण कक्ष से संबंधित जानकारी टोल फ्री नंबर 1077 पर प्राप्त की जा सकती है, जिसे नियंत्रण कक्ष के लैंडलाइन नंबर 07792-233552 पर भी रिपोर्ट किया जाएगा।
प्रशासनिक नियुक्तियाँ एवं जिम्मेदारियाँ:
- सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख श्री गिरीश धुलेकर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- प्रभारी अधिकारी होंगे: संतोष कुमार श्रीवास्तव, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख।
शिफ्टवार कर्मचारियों की नियुक्ति (24×7 ड्यूटी):
सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक:
- श्री यज्ञ नारायण चौधरी (जिला उत्कृष्ट विद्यालय, नरसिंहपुर)
- श्री आशीष पंद्रे (शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, केरपानी)
दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक:
- श्री बृजेश कुमार चौधरी (उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कौड़िया)
- श्री विकास अहिरवार (रानी अवंतीबाई लोधी नहर संभाग, बरगी)
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक:
- श्री हीरेन्द्र साहू
- श्री शेख जुम्मन
(दोनों – रानी अवंतीबाई लोधी नहर संभाग, बरगी)
रिज़र्व स्टाफ ड्यूटी (शिफ्टवार):
- 6 AM–2 PM: श्री सुरेन्द्र श्रीवास्तव (चेनमैन)
- 2 PM–10 PM: श्री नारायण पटेल
- 10 PM–6 AM: श्री चंद्रेश तिवारी
कलेक्टर का निर्देश – अनुपस्थिति पर होगी कार्रवाई:
सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी उपस्थिति प्रभारी अधिकारी को दें और निर्देशन के अनुसार कार्य करें।
टेलीफोन और मोबाइल नंबर से संपर्क योग्य रहना अनिवार्य होगा, और बिना अनुमति छुट्टी पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
उपस्थिति पंजी में नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य है। अनुपस्थित पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।