मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने EWS अभ्यर्थियों को दी 5 साल की उम्र सीमा छूट.
Madhya Pradesh High Court rules in favor of EWS candidates, allowing a 5-year age relaxation in the 2024 teacher selection exam.
MP High Court grants 5-year age relaxation to EWS candidates for teacher recruitment.
Madhya Pradesh High Court Grants 5-Year Age Relaxation to EWS Candidates.
Source NDTV MPCG
भोपाल, 10 फरवरी 2025 – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को राहत देते हुए माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2024 में पांच वर्ष की आयु सीमा छूट देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने अपने अंतरिम आदेश में यह फैसला सुनाया, जिससे अब 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।
संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा
यह याचिका रीवा निवासी पुष्पेंद्र द्विवेदी और अन्य द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उनके अधिवक्ता धीरज तिवारी और ईशान सोनी ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया कि शिक्षक चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका की कंडिका 7.1 और 7.2 में EWS को आरक्षित वर्ग माना गया है, लेकिन कंडिका 6.2 में आयु सीमा में छूट केवल SC, ST और OBC अभ्यर्थियों को दी गई, जबकि EWS वर्ग को इससे वंचित रखा गया।
संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन
याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) का उल्लंघन करता है। अदालत ने इस पर विचार करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया और मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद करने का निर्णय लिया।
क्या होगा असर?
इस फैसले के बाद EWS वर्ग के अधिक अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें सरकारी नौकरी पाने में अधिक समान अवसर प्राप्त होंगे।