MRP सिर्फ दिखावे के लिए? कटनी की शराब दुकान पर उठे बड़े सवाल.
Is MRP Just for Show? Serious Questions Raised Over a Liquor Shop in Katni.

Special Correspondent, Katni, MP Samwad News.
MP संवाद समाचार, कटनी। कटनी जिले में शराब दुकानों के संचालन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित देसी एवं अंग्रेजी मदिरा दुकान पर निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक राशि वसूलने के आरोप सामने आए हैं।
उपभोक्ताओं का दावा है कि 180 एमएल की एक अंग्रेजी ब्रांड शराब, जिस पर 220 रुपये एमआरपी अंकित है, उसे 240 रुपये में बेचा जा रहा है।
हर बोतल पर 20 रुपये ज्यादा वसूली का आरोप
स्थानीय लोगों के अनुसार शराब दुकान पर ग्राहकों से खुलेआम निर्धारित मूल्य से 20 रुपये अधिक लिए जा रहे हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो प्रतिदिन होने वाली बिक्री के आधार पर यह अतिरिक्त वसूली हजारों रुपये तक पहुंच सकती है।
लोगों का कहना है कि यदि सैकड़ों पाव प्रतिदिन बिक रहे हैं, तो यह अतिरिक्त राशि हर महीने लाखों रुपये तक पहुंचने की संभावना रखती है।
रेट लिस्ट लगाने की मांग तेज
उपभोक्ताओं का कहना है कि शराब दुकानों पर मूल्य सूची (रेट लिस्ट) स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होना चाहिए, ताकि ग्राहकों को वास्तविक मूल्य की जानकारी मिल सके।
उनका आरोप है कि रेट लिस्ट के अभाव में ग्राहकों से मनमाने दाम वसूले जाने की शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं।
नियम क्या कहते हैं?
शराब की प्रत्येक बोतल पर सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) अंकित रहता है। नियमों के अनुसार किसी भी उपभोक्ता से एमआरपी से अधिक राशि वसूलना प्रतिबंधित है।
यदि निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की पुष्टि होती है तो इसे उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के साथ-साथ संबंधित नियमों की अनदेखी माना जा सकता है।
आबकारी विभाग की निगरानी पर उठे सवाल
मामले को लेकर आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर ऐसी शिकायतों की जांच करनी चाहिए।
हालांकि अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है, जिससे विभागीय निगरानी की प्रभावशीलता पर चर्चा शुरू हो गई है।
जांच के बाद ही साफ होगी तस्वीर
फिलहाल पूरे मामले में आरोप और शिकायतें सामने आई हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आबकारी विभाग जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करता है या नहीं।
यदि आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित दुकान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग और तेज हो सकती है।
आबकारी अधिकारी ने क्या कहा?
जिला आबकारी अधिकारी एस.बी. कोरी ने कहा,
“एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब विक्रय नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी ऐसे मामलों में प्रकरण दर्ज किए गए हैं।”