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गुरुग्रंथ साहिब बेअदबी मामले में हाईकोर्ट की रोक हटी, शुरू होगा ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट से गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका

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नई दिल्ली

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख और बलात्कार के दोषी बाबा राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में राम रहीम के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर लगी रोक को हटा दिया है. इस फैसले से अब राम रहीम के खिलाफ इस मामले में ट्रायल की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन शामिल थे, ने हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राम रहीम को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में जवाब देने को कहा है.

यह मामला बरगाड़ी में श्री गुरुग्रंथ साहिब जी की बेअदबी से संबंधित है, जिसमें राम रहीम पर गंभीर आरोप लगे हैं. मार्च में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में तीन मुकदमों की जांच पर रोक लगा दी थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है. पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. गौरतलब है कि राम रहीम को हर चुनाव से पहले फरलो पर रिहा किया जाता रहा है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, और अब निचली अदालत में उसके खिलाफ ट्रायल जारी रहेगा.

पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इस संवेदनशील मामले में न्याय होना जरूरी है, क्योंकि यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है. सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जांच पर रोक लगाने से मामले की सुनवाई बाधित हो रही है और इससे न्याय प्रक्रिया में देरी हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलीलों को स्वीकारते हुए हाईकोर्ट की रोक को हटा दिया और राम रहीम के खिलाफ दर्ज मुकदमों पर ट्रायल फिर से शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब निचली अदालत में राम रहीम के खिलाफ ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. यह मामला बेहद संवेदनशील है और धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, राम रहीम पहले से ही अन्य मामलों में दोषी हैं, और इस नए ट्रायल से उनकी कानूनी परेशानियां और बढ़ सकती हैं.

 

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