NCST आयोग की चेतावनी, ज़मीन खरीदी में भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ीं.
NCST Commission Warning: BJP MLA Sanjay Pathak’s Troubles Mount in Tribal Land Purchase Case.
Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad.
BJP MLA Sanjay Pathak faces serious allegations of illegally purchasing 1173 acres of tribal land across five districts. The National Commission for Scheduled Tribes has issued notices to district collectors, demanding reports and warning of strict action. The case intensifies amid his past controversies linked to illegal mining.
MP संवाद, भोपाल, भाजपा विधायक संजय पाठक एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रदेश के पांच जिलों में गरीब आदिवासियों की 1173 एकड़ जमीन अवैध रूप से खरीदी। जबकि कानूनन गैर-आदिवासी व्यक्ति किसी भी आदिवासी की भूमि नहीं खरीद सकता।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की एंट्री
एक सामाजिक कार्यकर्ता दिव्यांशु मिश्रा की शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति कल्याण आयोग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आयोग ने पांचों जिलों के कलेक्टरों को नोटिस जारी कर जमीन सौदों की पूरी रिपोर्ट मांगी है।
समय पर जवाब न देने पर चेतावनी
आयोग ने साफ कहा है कि यदि समय पर जवाब नहीं मिला, तो वह सिविल कोर्ट की तरह सभी कलेक्टरों को सम्मन जारी करेगा। आयोग ने आदिवासी भूमि की खरीद-फरोख्त से जुड़े सभी दस्तावेज भी तत्काल प्रस्तुत करने को कहा है।
खनन प्रकरण से भी जुड़ा विवाद
इससे पहले भी भाजपा विधायक संजय पाठक का नाम अवैध खनन प्रकरण में सुर्खियों में आ चुका है। उस दौरान हाई कोर्ट के जज पर दबाव बनाने का मामला भी सामने आया था। जज विशाल मिश्रा ने खुद खुलासा किया था कि विधायक के रिश्तेदार ने उन्हें फोन कर केस प्रभावित करने की कोशिश की।
संवेदनशील है आदिवासी जमीन का मुद्दा
मध्यप्रदेश में आदिवासी जमीन का मामला बेहद संवेदनशील माना जाता है। कानून के मुताबिक, आदिवासी समुदाय की भूमि को गैर-आदिवासी खरीद ही नहीं सकता। आरोप है कि विधायक ने चार आदिवासियों के नाम का दुरुपयोग कर हजारों एकड़ आदिवासी जमीन पर कब्जा जमाया।
