मेडिकल संचालकों के ऊपर नियमों का उल्लंघन करने पर हुई कार्यवाही इधर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने भी की जाच पडताल दुकानों को किया गया सील

Action taken against medical operators for violating rules. Food Safety Administration also investigated and shops were sealed.

कटनी । कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देशानुसार जिले के औषधि निरीक्षक द्वारा विगत दिवस लखेरा स्थित विभिन्न दवा दुकानों मेसर्स माँ मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स, मेसर्स राय मेडिकल एंड जनरल स्टोर, मेसर्स शेल मेडिकल स्टोर्स, मेसर्स शिवा मेडीकोज, मेसर्स प्रिया मेडीकोज की जांच की गई।
जांच के दौरान मेसर्स माँ मेडिकल एवं जनरल स्टोर्स, मेसर्स शेल मेडीकल स्टोर्स, मेसर्स शिवा मेडीकोज एवं मेसर्स प्रिया मेडीकोज में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के नियम 65 का उल्लंघन पाया गया तथा मुख्यतः सभी दुकानों में बिल बुक नियमानुसार संधारित नहीं पाई गई।
औषधि अनुज्ञापन अधिकारी मनीषा धुर्वे ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर उक्त दुकानों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर दो दिवस में जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया है। जवाब प्राप्ति उपरांत औषधि प्रसाधान सामग्री अधिनियम 1940 के नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

बिना लायसेंस दुकान हो रही थी संचालित, बगैर लाइसेंस दुकान संचालन पर दुकान को किया गया सील

मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिले में चलाये जा रहे अभियान के तहत सोमवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम द्वारा गल्ला मंडी पहरुआ कटनी स्थित कुंज बिहारी वल्लभ दास फर्म का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म में गुड़, शक्कर, नारियल का व्यवसाय बिना एफ.एस.एस.ए.आई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के करते पाए जाने पर प्रतिष्ठान को सील बंद किया गया, तथा शक्कर, गुड के सैंपल लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजनें की कार्यवाही की गई।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी निरीक्षण के दौरान दुकान में लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नही पाए जाने के अलावा लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन कर व्यवसाय करते पाये जाने पर दुकान संचालक को अधिनियम की धारा 32 के तहत 14 दिवस में नियम के तहत शर्तो का पालन नहीं पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई किये जानें का नोटिस दिया गया। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

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