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सतना में पाव भाजी सेंटर पर खाद्य विभाग का छापा, सैंपल लेकर कार्रवाई की तैयारी.

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Food Safety team raids Pav Bhaji centers in Satna after customer health complaint, taking action on unlicensed food vendors.

Food safety raid at Pav Bhaji centers in Satna, MP by Food Department.

Food Safety Department conducts a raid on Pav Bhaji centers in Satna, collecting samples after customer complaints.

Food Department Raids Pav Bhaji Center in Satna, Prepares for Action After Collecting Samples.

सतना में पाव भाजी सेंटर पर खाद्य सुरक्षा टीम ने छापा मारा, एक ग्राहक की तबीयत बिगड़ने के बाद सैंपल लिए गए। श्रीनाथ पाव भाजी और केशरी चाट सेंटर से सैंपल लिए गए। बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

Food safety team raids Pav Bhaji centers in Satna after a customer fell ill. Samples were taken for testing at Shripath Pav Bhaji and Kesari Chaat Center. Authorities warn vendors without licenses. Legal action and fines expected after lab reports.

MP संवाद, सतना जिले में पाव भाजी खाने के बाद एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद युवक ने मामले की शिकायत खाद्य सुरक्षा कार्यालय, सतना में दर्ज कराई। शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिषेक गौर की अगुवाई में टीम ने स्टेशन रोड स्थित श्रीनाथ पाव भाजी सेंटर पर छापा मारा और खाद्य सामग्री के सेंपल लिए।

ऐसा खिलवाड़ कब तक?

बताया जा रहा है कि श्रीनाथ पाव भाजी सेंटर पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर संचालक गोपाल द्वारा सड़ी-गली सामग्री भी ग्राहकों को परोसी जा रही थी। पाव भाजी खाने के बाद एक उपभोक्ता की हालत बिगड़ गई और उसने इसकी शिकायत की। खाद्य विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सैंपल जब्त कर लिए।

चाट सेंटर से भी लिए सैंपल

टीम ने पन्नीलाल चौक स्थित केशरी चाट सेंटर से भी सेंपलिंग की कार्रवाई की। यहां से आलू, मटर और बटर के सेंपल लिए गए। रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर दोनों दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जुर्माना लगाया जाएगा।

बिना लाइसेंस दुकानों पर कार्रवाई तय

खाद्य सुरक्षा निरीक्षक अभिषेक बिहारी गौर ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश अनुसार सभी फास्ट फूड व जंक फूड विक्रेताओं को अपना लाइसेंस और पंजीयन अनिवार्य रूप से कराना होगा। ठेला-खोमचे संचालकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन यदि कोई बगैर पंजीयन के खाद्य कारोबार करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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