MP SAMVAAD LOGO 2

बिना सूचना गायब रहने वाले सफाई कर्मचारियों पर गिरी गाज, सेवाएं समाप्त!

0

In a strict disciplinary move, Katni Nagar Nigam terminated 5 sanitation workers for prolonged unauthorized absence.

Katni municipal corporation dismisses 5 sanitation workers for prolonged absence without notice

Katni Nagar Nigam took strict action by terminating five sanitation workers for unauthorized absence.

Crackdown on Absent Sanitation Workers Without Notice, Services Terminated!

Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad.

कटनी। नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे ने बिना अनुमति और बिना सूचना के लंबे समय से अनुपस्थित 5 सफाई कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया है।

बिना सूचना अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई

नगर निगम के ये 5 कर्मचारी कई वर्षों से बिना किसी पूर्व सूचना या सक्षम अनुमति के कर्तव्य से अनुपस्थित थे। निकाय द्वारा सभी को कार्य पर उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र जारी किए गए, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया।

नगर निगम ने इन कर्मचारियों को एक माह के भीतर कार्य पर उपस्थित होने के लिए समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली

पर्याप्त अवसर के बावजूद नहीं लौटे कर्मचारी

नगर निगम ने उक्त कर्मचारियों को कई अवसर दिए, लेकिन वे कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुए और न ही कोई सूचना दी। इस पर निगमायुक्त नीलेश दुबे ने मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की शर्तें) नियम 2000 के तहत उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी।

सेवा समाप्त किए गए कर्मचारियों के नाम

नियमों के उल्लंघन के कारण जिन सफाई कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गईं, वे हैं:

  • गणेश पिता सोनेलाल (सफाई संरक्षक)
  • ज्ञानी पिता दसंई (सफाई संरक्षक)
  • रवि पिता रामआसरे (सफाई संरक्षक)
  • गणेश पिता बिलौची (विनियमित सफाई संरक्षक)
  • संदीप पिता दशरथ (सफाई कर्मचारी)

अनुपस्थित अवधि को कार्य दिवस नहीं माना जाएगा

इन कर्मचारियों को मूलभूत नियम 18 और मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 7 का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया। आदेश के अनुसार, अनाधिकृत अनुपस्थित अवधि को कार्य दिवस नहीं माना जाएगा और इसी के तहत सभी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In respect of all matters arising under and in relation to this Company or the Arrangement and waives, the exclusive jurisdiction of the courts of the Bhopal and the laws of Madhya Pradesh and India, to the fullest extent possible, shall be applicable. | CoverNews by AF themes.