MP SAMVAAD LOGO 2

अनियमित बिजली आपूर्ति की शिकायत शासन पहुंची, BJP विधायक की शिकायत पर बिजली विभाग के SDO नपे

0

देवरिया

यूपी के देवरिया में बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी की शिकायत के बाद बिजली विभाग के अधिकारी मोहम्मद नैय्यर अनवर पर एक्शन हुआ है. SDO वर्कशॉप अनवर को जिले से हटाकर महराजगंज भेज दिया गया है. वहीं, बीजेपी विधायक का शिकायती पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने SDO पर हिंदू पर्वों पर बिजली की आपूर्ति बाधित करने का आरोप लगाया है.

  बता दें कि शलभ मणि त्रिपाठी देवरिया सदर से बीजेपी के विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं. बीते दिनों उन्होंने ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखा था. इसमें उन्होंने SDO वर्कशॉप मोहम्मद नैय्यर अनवर की शिकायत की थी. इस शिकायत के बाद SDO का ट्रांसफर हो गया है. साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

इस बाबत बीजेपी विधायक ने सोशल मीडिया पर लिखा कि काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि हमारे पर्वों-त्योहारों पर किसी गांव का ट्रांसफार्मर खराब होने पर कट्टर मानसिकता के SDO वर्कशॉप मोहम्मद नैय्यर अनवर जानबूझकर ट्रांसफार्मर बदलने में देरी करते हैं. इतना ही नहीं क्षेत्र के दलाल छवि के लोगों से मिलकर सरकार, बीजेपी और पार्टी कार्यकर्ताओं की बदनामी करने का खेल रचते हैं.

SDO बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत को गंभीरता से नहीं लेते हैं एवं दलालों से मिली भगत रखते हैं. ऐसी ही घटना देवरिया के कर्माजीतपुर में हुई, जहां ट्रांसफार्मर जलने के बाद इंजीनियर नैय्यर अनवर को तुरंत नया ट्रांसफार्मर लगाने के निर्देश दिए गए परंतु वह क्षेत्र के कुख्यात दलाल से मिलकर जानबूझकर हीला-हवाली करता रहे और बहाने बनाते रहे. इस पूरे खेल की गोपनीय जांच कराई गई तो नैय्यर अनवर और कुख्यात दलाल की मिलीभगत का खेल सामने आ गया.

बकौल शलभ मणि त्रिपाठी- SDO का पूरा खेल खुलते ही उनको तत्काल प्रशासनिक आधार पर देवरिया से हटा दिया गया है. शासन ने इनके विरुद्ध गहन जांच के भी आदेश दिए हैं. ऐसे में इस तरीके की मानसिकता के अन्य अधिकारियों को कर्मचारियों को चिन्हित करने की आवश्यकता है. मेरी विधानसभा की देवतुल्य जनता को परेशान करने वाला कोई अधिकारी छोड़ा और बख्शा नहीं जाएगा. तमाम अवैध गतिविधियों में लिप्त दलालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In respect of all matters arising under and in relation to this Company or the Arrangement and waives, the exclusive jurisdiction of the courts of the Bhopal and the laws of Madhya Pradesh and India, to the fullest extent possible, shall be applicable. | CoverNews by AF themes.