cropped-mp-samwad-1.png

नीट पीजी परीक्षा अब 11 अगस्त 2024 को दो शिफ्टों में आयोजित होगी, नई तिथि हुई घोषित

0

नई दिल्ली
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (एनबीई) ने नीट पीजी परीक्षा की नई तिथि का ऐलान कर दिया है। नीट पीजी परीक्षा अब 11 अगस्त 2024 को दो शिफ्टों में आयोजित होगी। पहले नीट पीजी परीक्षा का आयोजन 23 जून 2024 को होना था लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट यूजी और यूजीसी नेट पेपर लीक से उपजे विवाद और हंगामे के बीच एग्जाम से एक दिन पहले नीट पीजी स्थगित करने का फैसला लिया था। कहा गया था कि ऐहतियातन यह कदम उठाया गया है। एग्जाम शिफ्ट से जुड़ी अधिक जानकारी बाद में सही समय पर www.natboard.edu.in पर दे दी जाएगी। इस परीक्षा में 2 लाख 38 हजार स्टूडेंट्स भाग लेंगे। आपको बता दें कि मास्टर ऑफ सर्जरी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए की जाती है। इस परीक्षा में केवल वही अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यताप्राप्त प्रोविजनल एमबीबीएस पास सर्टिफिकेट है।

2 घंटे पहले सेट होगा पेपर
नीट पीजी परीक्षा पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ कराने के लिए एनबीईएमएस ने कड़े इंतजाम किए हैं। नीट पीजी परीक्षा को लेकर गृह मंत्रालय में हुई अहम बैठक में फैसला लिया गया कि परीक्षा से महज दो घंटे पहले प्रश्न पत्र सेट होगा। नीटी पीजी की निगरानी इस बार गृह मंत्रालय भी करेगा। पेपर लीक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। यह भी बताया जा रहा है कि जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन सुबह क्वेश्चन पेपर डिजिटली जनरेट (सिक्योरिली) होंगे।। इस बैठक में हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारी, नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस, टेक्निकल पार्टनर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस और साइबर सेल के अधिकारी शामिल हुए थे।

नीट पीजी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड मोड में ऑनलाइन होगी। यह परीक्षा 3 घंटे 30 मिनट की होगी। नीट पीजी परीक्षा के 3 सेक्शन होंगे। परीक्षा में 800 अंकों के लिए कुल 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।  उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

In respect of all matters arising under and in relation to this Company or the Arrangement and waives, the exclusive jurisdiction of the courts of the Bhopal and the laws of Madhya Pradesh and India, to the fullest extent possible, shall be applicable. | CoverNews by AF themes.