धान के अवैध परिवहन पर वसूला गया 34 हजार 591 रूपये का दांण्डिक मंडी शुल्क कलेक्टर के निर्देश पर कार्यवाही

Action has been taken on illegal transportation of rice, and a penalty of Rs. 34,591 has been imposed as market fees under the Collector’s instructions.

Sahara Samachaar;


कटनी । जिले में अन्य जिलों से शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए लाई जाने वाली अवैध कृषि उपज पर सख्ती से रोकथाम के लिए कलेक्टर अवि प्रसाद ने जांच नाकों मे कृषि उपज मंडी के उडनदस्ता दल तैनात कर वन एवं खनिज जांच नाकों में कृषि उपज मंडी के उडनदस्ता दल को बैठाकर वाहनों को रोकने और अवैध परिवहन पर नियंत्रण रखा जा सके।
कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर विगत दिवस अनुविभागीय अधिकारी एवं भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी प्रदीप मिश्रा द्वारा जांच की कार्यवाही के दौरान ट्रक वाहन द्वारा ग्राम हरदुआ, तहसील मझौली, जिला जबलपुर से कटनी के ग्राम बाकल के लिए कृषि उपज धान 245 क्विंटल अवैध धान पाये जाने पर ट्रक को धान सहित जब्ती की कार्यवाही करते हुए कृषि उपज मंडी सचिव राकेश कुमार पनिका को प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। कृषि उपज मंडी समिति के मंडी सचिव श्री पनिका के निर्देशन में वाहन क्रमांक एम.पी. 20 एच.बी. 3799 द्वारा कृषि उपज धान का अवैध परिवहन करते हुए पकडे पाये जाने पर दाण्डिक मंडी शुल्क, निराश्रित शुल्क एवं समझौता शुल्क के रूप कुल 34 हजार 591 रूपये की वसूली की जाकर कार्यालय में जमा कराई गई है।
जांच दल मे सहायक उप निरीक्षक प्रेम कुमार मांझी, राजेन्द्र कुमार चौधरी, सुधीर कुमार त्रिपाठी की सहभागिता में कार्यवाही की गई।

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