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सेबी के जुर्माने वाले आदेश पर लगी रोक, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अनिल अंबानी को बड़ी राहत दी

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नई दिल्ली
सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (सैट) ने अनिल अंबानी को बड़ी राहत दी है। दरअसल, सैट ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से फंड के हेरफेर के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा अनिल अंबानी पर लगाए गए ₹25 करोड़ के जुर्माने पर सशर्त रोक लगा दी। सैट की शर्त के तहत अनिल अंबानी को चार सप्ताह के भीतर ₹25 करोड़ जुर्माने का 50% जमा करना होगा। बता दें कि सेबी ने अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को आरएचएफएल से फंड के डायवर्जन के लिए पांच साल के लिए सिक्योरिटी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था।

रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर
रिलायंस होम फाइनेंस के शेयरों की ट्रेडिंग फिलहाल बंद कर दी गई है। अंतिम ट्रेडिंग कीमत 4.75 रुपये है। कंपनी के शेयर 14 अक्टूबर को ट्रेड किए थे। बता दें कि पिछले छह महीने में यह शेयर 50% और महीनेभर में 20% चढ़ गए हैं। हालांकि, सालभर में यह शेयर 105% चढ़ गया है। 18 अक्टूबर 2023 को इस शेयर की कीमत 2.35 रुपये थी। कंपनी का मार्केट कैप 230.17 करोड़ रुपये है।

अंबानी ने की थी सेबी के आदेश की समीक्षा
बता दें कि उद्योगपति अनिल अंबानी ने सेबी के एक्शन के बाद कहा था कि वह आदेश की समीक्षा कर रहे हैं। वे कानूनी सलाह के आधार पर उचित कदम उठाएंगे। बता दें कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े एक मामले में सेबी के 11 अगस्त, 2022 के अंतरिम आदेश का पालन करने के लिए अंबानी ने रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया था।

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