MP SAMVAAD LOGO 2

स्कूल में हैवानियत! सतना में छात्र की पिटाई से सहमे परिजन.

1

सतना जिले के कोठी में स्कूल डायरेक्टर ने एक छात्र को बर्बरतापूर्वक पीटा। पुलिस ने आरोपी पर SC/ST एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।

सतना के कोठी में स्कूल डायरेक्टर द्वारा छात्र की बेरहमी से पिटाई, पुलिस ने FIR दर्ज की।

स्कूल बस की सीट फाड़ने के आरोप में छात्र की पिटाई, कोठी पुलिस ने डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया।

Brutality in School! Parents Shocked as Student Beaten in Satna.

Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad.

एक क्रूर मामला सतना जिले के कोठी स्थित जय ज्योति विद्यालय से सामने आया है, जहां बस की सीट फाड़ने के आरोप में स्कूल डायरेक्टर ने एक कक्षा सातवीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी।

डायरेक्टर ने छात्र की चमड़ी उधेड़ी!

जानकारी के अनुसार, कोठी के जय ज्योति पब्लिक स्कूल में कक्षा 7 के एक छात्र को स्कूल बस की सीट फाड़ने के संदेह में बर्बरतापूर्वक पीटा गया। स्कूल डायरेक्टर और प्राचार्य के पति अजय विश्वकर्मा ने 12 वर्षीय मासूम को डंडे से मारा। आरोपी डायरेक्टर भाजपा कोठी मंडल का युवा उपाध्यक्ष भी बताया जा रहा है।

पीड़ित छात्र लगातार कहता रहा कि उसने सीट नहीं फाड़ी, लेकिन स्कूल संचालक ने उसकी एक नहीं सुनी और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी।

परिजनों ने दर्ज कराई FIR

पीड़ित छात्र शाम 5 बजे घर पहुंचा और परिजनों को पूरी घटना बताई। घटना शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित छात्र झाली गांव का रहने वाला है। परिजन तुरंत छात्र को लेकर कोठी थाना पहुंचे और अजय विश्वकर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।

डायरेक्टर के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज

कोठी थाना पुलिस ने आरोपी प्राचार्य के पति अजय विश्वकर्मा के खिलाफ गंभीर धाराओं और एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी स्कूल डायरेक्टर कोठी में एक मेडिकल स्टोर भी संचालित करता है।

फिलहाल, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से पीड़ित छात्र और उसके परिजन काफी परेशान हैं। छात्र दहशत में है और परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर पा रहा है

थाना प्रभारी का बयान

कोठी थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने बताया कि इस मामले की जांच जारी है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

1 thought on “स्कूल में हैवानियत! सतना में छात्र की पिटाई से सहमे परिजन.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

In respect of all matters arising under and in relation to this Company or the Arrangement and waives, the exclusive jurisdiction of the courts of the Bhopal and the laws of Madhya Pradesh and India, to the fullest extent possible, shall be applicable. | CoverNews by AF themes.