MP में तबादले की नई नीति लागू, देरी की तो मौका चूक जाएगा.
Image shows key highlights of MP’s 2025 transfer policy for government staff including date and application mode.
MP Cabinet announces time-bound transfer policy for state employees, online applications open from May 1 to 30.
New Transfer Policy Implemented in MP — Delay and You Might Miss the Opportunity.
Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad.
मध्यप्रदेश सरकार ने नई तबादला नीति लागू की है, जो 1 से 30 मई 2025 तक प्रभावी रहेगी। ई-ऑफिस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा। हर विभाग अपनी नीति बना सकता है। देरी करने पर तबादला नहीं होगा।
Madhya Pradesh government enforces a new transfer policy for state employees, active from May 1 to 30, 2025. Online applications via e-Office are mandatory. Departments may design their own guidelines. Missing the deadline means no transfers.
MP संवाद, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) से जुड़ी नई नीति और मुरैना में बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र (सोलर प्लांट) की स्थापना जैसे प्रस्ताव शामिल हैं।
1 मई से शुरू होंगे ट्रांसफर, ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए नई समयसीमा तय की है। अब ट्रांसफर की प्रक्रिया 1 मई से 30 मई 2025 के बीच ही की जाएगी। इच्छुक कर्मचारियों को 30 मई तक ई-ऑफिस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस तिथि के बाद आवेदन करने वालों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। साथ ही, विभागों को अपनी आवश्यकतानुसार अलग से ट्रांसफर नीति बनाने की छूट दी गई है।
मुरैना में लगेगा 3000 मेगावॉट का सोलर प्लांट
कैबिनेट में एक और बड़ा निर्णय मुरैना जिले के आसपास 3000 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्लांट के निर्माण को मंजूरी देने का हुआ। इस परियोजना से प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) का उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि ये निर्णय प्रदेश के विकास और शासन व्यवस्था को सुचारु बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं।