MP शिक्षा विभाग की ट्रांसफर नीति में बदलाव: जानिए नया नियम-कायदा.

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MP Education Department announces revised online teacher transfer policy 2025 on Education Portal 3.0

Changes in MP Education Department’s Transfer Policy: Know the New Rules and Guidelines.

Kamlesh, Editor Desk, Bhopal, MP Samwad.

MP School Education Department introduces a revised transfer policy 2025, emphasizing transparency and a fully online system via Education Portal 3.0. The new rules apply from June 7 to 16, ensuring fair, timely, and need-based transfers with zero offline processing and a special focus on rural school stability.

MP संवाद, भोपाल, डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादले को लेकर बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। ट्रांसफर पॉलिसी‑2022 में संशोधन कर एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जो 7 जून से 16 जून 2025 तक प्रभावी रहेगी।

अब सभी तबादले पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम (Education Portal 3.0) से ही किए जाएंगे। यह नई ट्रांसफर पॉलिसी पारदर्शिता, समयबद्धता और स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।


🔄 प्रमुख बदलाव व प्रक्रिया:

  • तबादले की प्रक्रिया 7 जून से 16 जून तक चलेगी।
  • प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि: 14 जून 2025
  • ट्रांसफर आदेश प्रकाशित करने की अंतिम तिथि: 16 जून 2025
  • प्रस्ताव ज़िला शिक्षा अधिकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे,
    कलेक्टर डिजिटल अनुमोदन देंगे,
    और प्रभारी मंत्री की सहमति के बाद आदेश पोर्टल पर जारी होंगे।

🔒 नई नीति की सख्त शर्तें:

  • पूरा प्रोसेस ऑनलाइन, ऑफलाइन आदेश अमान्य।
  • छात्र संख्या 10 से कम वाले स्कूलों से तबादले नहीं होंगे।
  • म्यूचुअल ट्रांसफर केवल समान पद और विषय वाले शिक्षकों के लिए ही मान्य।
  • जिनकी सेवानिवृत्ति 31 मई 2026 से पहले है, वे म्यूचुअल ट्रांसफर के पात्र नहीं।
  • जिला स्तर से केवल जिला कैडर, अन्य सभी तबादले राज्य स्तर से।

🎯 नीति का उद्देश्य:

इस नई व्यवस्था से विभागीय भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक स्थायित्व सुनिश्चित होगा। छात्र-शिक्षक अनुपात सही रहेगा और तबादले सिर्फ वास्तविक ज़रूरत के आधार पर ही होंगे।


👥 जिला स्तर पर तबादले योग्य कर्मचारी:

  • प्राथमिक शिक्षक
  • सहायक शिक्षक (सामान्य एवं विज्ञान)
  • प्राथमिक विद्यालय प्राचार्य
  • लिपिकीय वर्ग
  • चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (भृत्य)

इन सभी का ट्रांसफर ज़िला शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा, कलेक्टर की अनुमति और प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद किया जाएगा।

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