9 साल की प्रतीक्षा खत्म! MP कर्मचारियों के लिए प्रमोशन का ‘ग्रीन सिग्नल’
9-Year Wait Over! MP Employees Get ‘Green Signal’ for Promotions.
Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad.
MP government ends 9-year promotion freeze, implementing new Promotion Rules 2025. Annual DPC meetings will clear backlog, creating 2 lakh vacancies. Rules specify CR evaluation (5-7 years) and exclude suspended/charged employees. Reservation norms maintained for SC/ST categories in this major bureaucratic reform.
MP संवाद, भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने 9 वर्ष से लंबित कर्मचारी-अधिकारियों के प्रमोशन का मामला हल करते हुए मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 जारी किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इससे 2 लाख पद रिक्त होंगे, जिन पर नई भर्तियां भी हो सकेंगी।
क्या हैं नए नियम?
- विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक अब साल में एक बार (सितंबर-नवंबर के बीच) होगी।
- 31 दिसंबर 2025 तक की रिक्तियों के लिए विशेष बैठक आयोजित की जाएगी।
- CR (गोपनीय प्रतिवेदन) के आधार पर पदोन्नति:
- 5 वर्ष के CR का मूल्यांकन, अगर 2 साल के CR नहीं तो 7 साल तक के रिकॉर्ड देखे जाएंगे।
- 6 महीने से कम की “नो रिपोर्ट” अवधि को छोड़कर गणना।
किन्हें नहीं मिलेगा प्रमोशन?
- निलंबित कर्मचारी
- जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक/आपराधिक मामले चल रहे हों
- जिन्हें पहले से ही सजा मिल चुकी हो
आरक्षण फॉर्मूला
- किसी विभाग में 25 पद हैं तो:
- ST के 5 और SC के 4 पद आरक्षित
- यदि पहले से 2 ST + 2 SC कार्यरत हैं, तो 3 ST + 2 SC पद प्रमोशन के लिए आरक्षित होंगे।
“इस निर्णय से SC/ST सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों को न्याय मिलेगा।”
— डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश