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मुख्यमंत्री की घोषणा पर भोपाल में अमल शुरू, कानून का उल्लंघन करने वालों की होगी धरपकड़.

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Implementation begins in Bhopal following the Chief Minister’s announcement; those violating the law will face arrests.

नगर निगम आयुक्त ने दिए खुले में मांस व मछली बेचने के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा खुले में व बिना अनुमति के मांसए मछली के विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित करने संबंधी निर्देशों के परिपालन में नगरीय विकास व आवास विभाग द्वारा जारी आदेशों के परिपालन में नगर निगम भोपाल की सीमांतर्गत खुले व बिना अनुमति के मांस विक्रय को प्रतिबंधित करने हेतु

अभियान 15 दिसम्बर से चलाया जाएगा।निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए ने निगम के स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की गुरुवार को बैठक आयोजित की। इसमें उन्होंने शहर में खुले में व बिना अनुमति के मांस विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित करने का आदेश दिया।

साथ ही मध्यप्रदेश निगम पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि शहर में कहीं भी खुले तौर पर व बिना अनुमति के मांस विक्रय करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई भी की जाए। 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाया जाए और मांसए मछली विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार अपारदर्शी दरवाजेए कांच लगानेए साफ.सफाई रखने व लायसेंस की शर्तों का कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही जो भी मांसए मछली विक्रेता लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। निगम आयुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि शहर के सभी क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर के दायरे में मांसए मछली आदि सामग्री का विक्रय या प्रदर्शनन हो।

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