A penalty of ₹25,000 under the RTI Act for unlawfully obstructing information in response to an RTI against the DFO of Sheopur.
भोपाल, श्योपुर DFO श्री सी एस चौहान के विरुद्ध RTI में जानकारी को विधि विरुद्ध तरीके से रोकने के लिए RTI Act u/s 20 के तहत ₹25000 जुर्माने/अनुशासनिक कार्रवाई का Show Cause Notice, SCN जारी किया गया। वन विभाग, श्योपुर में एक कर्मचारी के सेवानिवृत्ति/नियुक्ति आदेश शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मांगी थी। वन विभाग ने पहले जानकारी को रोका फिर कहा कि नियुक्ति के आदेश कार्यालय में नहीं है। RTI जानकारी आवेदक को उपलब्ध कराई गई। शासकीय दस्तावेजों का कार्यालय से गायब हो जाना गंभीर विषय है आयोग द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जांच शुरू की गई है।
स्टेट इनफार्मेशन कमिश्नर श्री राहुल सिंह ने यह जानकारी अपने X हैंडल से ट्वीट कर दी.