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कटनी: धान की कस्टम मिलिंग में अनियमितता पर कनिष्ठ सहायक अधिकारी निलंबित.

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A Junior Assistant Officer in Katni has been suspended amid allegations of irregularities in the custom milling of paddy, as authorities investigate the issue to ensure greater transparency and accountability in the process.

Katni: Junior Assistant Officer suspended due to irregularities found in the custom milling process of paddy."

Katni: Junior Assistant Officer faces suspension following irregularities in paddy custom milling operations.

Katni: Junior Assistant Officer suspended over irregularities in custom milling of paddy.

Special Correspondent, Katni, MP Samwad.

कटनी। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के कनिष्ठ सहायक अधिकारी भगवानदीन कुशवाहा को धान की कस्टम मिलिंग में अनियमितता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यालय भोपाल द्वारा जांच में अनियमितता की पुष्टि के बाद की गई। निलंबन आदेश प्रबंध संचालक प्रताप नारायण यादव द्वारा जारी किया गया।

जांच में पाया गया कि भगवानदीन कुशवाहा ने जिला कार्यालय कटनी में राय इंडस्ट्री को 23 अक्टूबर 2024 को डिपाजिट ऑर्डर जारी किया, लेकिन वास्तविक रूप से चावल प्राप्त किए बिना ही गोदाम पावती और 26 अक्टूबर 2024 को ऑनलाइन स्वीकृति पत्रक जारी कर दिए। यह प्रक्रिया नियमों के खिलाफ थी। जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित चावल 19 और 29 नवंबर 2024 को, यानी स्वीकृति पत्रक जारी होने के 23-33 दिन बाद, गोदाम में जमा हुआ।

राज्य शासन के आदेश पर गठित जांच दल ने अपने प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया कि कुशवाहा ने बिना भौतिक सत्यापन किए फर्जी दस्तावेज तैयार किए। इसके जरिए उन्होंने मिलर को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 और म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 का उल्लंघन है।

निलंबन आदेश के अनुसार, कुशवाहा का मुख्यालय अब क्षेत्रीय कार्यालय नर्मदापुरम होगा। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। यह कार्रवाई राज्य सिविल सप्लाईज विभाग में अनुशासन कायम रखने के उद्देश्य से की गई है।

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