MP SAMVAAD LOGO 2

सीएम मोहन यादव के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस

0

Congress reached Election Commission against CM Mohan Yadav

धर्म के आधार पर वोट मांगने का लगाया आरोप

कांग्रेस ने निर्वाचन आयुक्त को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव को आगे चुनाव प्रचार करने से रोकने और आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने की मांग की।

  • मप्र कांग्रेस के चुनाव संबंधी कार्यों के प्रभारी जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लिखा पत्र।
  • कहा, मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने भगवान राम के नाम पर मांगे वोट।
  • कांग्रेस पार्टी के प्रति अपशब्दों के प्रयोग का भी लगाया आरोप।

भोपाल । प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के हरियाणा के रेवाडी जिले के कौसली कस्बे में प्रचार के द्वारा धर्म के नाम पर वोट मांगने और कांग्रेस के लोगों के लिए अमर्यादित शब्दों के उपयोग पर प्रदेश कांग्रेस बिफर उठी है। इस मामले में कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की जनभावनाओं पर ठेस पहुंचाने वाली भाषा चुनाव आदर्श आचार संहिता का घोर उल्लंघन है, इसलिए मुख्यमंत्री के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने के साथ चुनाव प्रचार करने से रोक लगाई जाए।

यह कहा शिकायत में
प्रदेश कांग्रेस के चुनाव आयोग संबंधी कार्यों के प्रभारी जेपी धनोपिया ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने हरियाणा में गुडगांव लोकसभा क्षेत्र के रेवाड़ी जिले के कौसली कस्बा में जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान राम के नाम पर मतदाताओं से वोट मांगे और कांग्रेस पार्टी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि राम मंदिर बनने पर खुशी तो जाहिर की, लेकिन उनकी छाती पर सांप लोट रहे थे, जब मंदिर बन गया तो कहने लगे हमारे राम, तुम्हारे राम। साथ ही अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया है, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्हें आगे प्रचार करने से रोकने के साथ आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज किया जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In respect of all matters arising under and in relation to this Company or the Arrangement and waives, the exclusive jurisdiction of the courts of the Bhopal and the laws of Madhya Pradesh and India, to the fullest extent possible, shall be applicable. | CoverNews by AF themes.