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सीएम हेल्पलाइन मामलों में लापरवाही, संभागायुक्त ने एल-2 अधिकारी को थमाया नोटिस.

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Commissioner issues a notice to the L-2 officer for negligence in CM Helpline complaints, affecting Katni’s district ranking. Full details inside.

Commissioner issues a disciplinary notice to L-2 officer in Katni for negligence in CM Helpline complaint resolution.

L-2 officer in Katni receives notice from the Commissioner for negligence in handling CM Helpline complaints.

Negligence in CM Helpline Cases, Commissioner Issues Notice to L-2 Officer.

Special Correspondent, Bhopal, MP Samwad.

कटनी। संभागायुक्त अभय वर्मा ने मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं एल-2 अधिकारी एल.एल. अहिरवार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर एल.एल. अहिरवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

15 दिनों के भीतर देना होगा जवाब

संभागायुक्त द्वारा जारी नोटिस में एल.एल. अहिरवार को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

सीएम हेल्पलाइन मामलों के निराकरण में लापरवाही

कटनी कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने संभागायुक्त को भेजे प्रस्ताव में उल्लेख किया था कि सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों को समय-सीमा में हल करने के निर्देश हैं। लेकिन जनवरी 2025 में प्राप्त 67 शिकायतों को एल-2 अधिकारी अहिरवार द्वारा अटेंड नहीं किया गया, जिसके कारण शिकायतें उच्च स्तर पर चली गईं।

जिले की ग्रेडिंग पर पड़ा प्रतिकूल प्रभाव

इस लापरवाही के कारण:

  • कटनी जिले को 10 अंकों के वेटेज में केवल 9.88 अंक मिले
  • दिसंबर 2024 में कटनी जिले ने 0.54 अंकों से और नवंबर 2024 में 0.30 अंकों से पहला स्थान गंवा दिया
  • सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर निराकरण न होने के कारण 0.12 अंक का नुकसान हुआ
  • 60% संतुष्टि वेटेज में भी जिले को नुकसान झेलना पड़ा

किसानों की शिकायतों की अनदेखी

विशेष रूप से किसानों के भुगतान से संबंधित शिकायतों का संतोषजनक निराकरण न होने के कारण एल-2 स्तर पर मामलों का हल होने की संभावना समाप्त हो गई, जिससे आम जनता को भी परेशानी हुई।

एल-2 अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी

इन लापरवाहियों को कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-10 के तहत शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है

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