cropped-mp-samwad-1.png

नशीली दवा बेचने पर तीन आरोपियों को 10 साल की सजा और अर्थदंड, छत्तीसगढ़-कबीरधाम कोर्ट का फैसला

0

कबीरधाम.

कबीरधाम जिला कोर्ट ने नशीली दवा बेचने वाले तीन आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। ये आरोपी जब से पकड़े गए है, तब से ही जेल में है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (NDPS Act)योगिता विनय वासनिक ने दिया है। मामला 15फरवरी 2024 का है।

पिपरिया थाना पुलिस ने आरोपी सहमत अली पिता हैदर अली, उम्र 30 वर्ष, निवासी अटल आवास घुघरीरोड कवर्धा, जिला कबीरधाम, अशोक पांडे पिता स्व.बाबूजी पांडे उम्र 62 वर्ष, निवासी बेलसरी, थाना तखतपुर, जिला-बिलासपुर व अर्जुन पिता होरीलाल सूर्यवंशी, उम्र 26 वर्ष, निवासी बड़े बाजार तखतपुर, थाना-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छग) के पास करीब 100 नग नशीली दवा (इंजेक्शन) बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS Act के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट में करीब  9 माह चली सुनवाई बाद आरोपियों को 10-10वर्ष के सश्रम कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। ये आरोपी जब से पकड़े गए है, तब से ही जेल में है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

All Rights Reserved for MP Samwad LLP | CoverNews by AF themes.