MP SAMVAAD LOGO 2

3 वर्ष के लिए हुई माध्यमिक शिक्षा मंडल में सदस्यों की नियुक्ति

0

रायपुर

शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) में सदस्यों की नियुक्ति कर दी गई। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर से आदेश जारी कर दिया गया है। मंडल में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्राचार्यों, प्राध्यापकों और निजी संस्थाओं के सदस्यों के साथ ही पांच विधायकों को शामिल किया गया है। सदस्यों की नियुक्ति अवधि 3 वर्ष की है।

नई सरकार के गठन के साथ ही पूर्व मंडल सदस्यों की नियुक्ति स्वमेव समाप्त हो गई थी। बिना सदस्यों के माशिमं के निर्णय लेने में परेशानी हो रही है। मंडल सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया तो फरवरी से ही शुरू हो गई थी, किन्तु आचार संहिता की वजह से नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो पाया था। स्कूल शिक्षा विभाग ने 20 मंडल सदस्यों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। सदस्यों में विधानसभा के प्रतिनिधित्व के रूप में पांच विधायक शामिल किए गए हैं, इनमें अहिवारा विधायक डोमन सिंह कोसेर्वाड़ा, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और कांकेर विधायक आशाराम नेताम शामिल हैं। इसके अलावा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से प्राचार्य वर्ग में प्रकाश यादव राजनांदगांव, प्रफुल्ल शर्मा जांजगीर-चांपा और श्रीमती इंदु अग्रवाल कोरबा को माध्यमिक शिक्षा मण्डल में सदस्य बनाया गया है।

प्रशिक्षण महाविद्यालयों से रद्धा मिश्रा अंबिकापुर को शामिल किया गया है। मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 6 प्राध्यापक माशिमं के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। जिसमें मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 6 प्राध्यापकों की भी नियुक्ति की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्राध्यापकों में संजय ठाकुर दंतेवाड़ा, ऋषि कश्यप बिलासपुर, जितेन्द्र कुमार सिंह कबीरधाम, ओंकार सिंह ठाकुर बलरामपुर, डॉ. हितेश कुमार दीवान रायपुर, श्रीमती दीक्षा गंगराड़े रायपुर शामिल हैं। इसी तरह तीन स्थानीय निकायों द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में अनिल दास गुप्ता कबीरधाम, चंद्रकांत तिवारी पामगढ़, कीर्ति व्यास रायपुर के अलावा एल. डी. दुबे और सुनील पंडया को माध्यमिक शिक्षा मण्डल का सदस्य बनाया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

In respect of all matters arising under and in relation to this Company or the Arrangement and waives, the exclusive jurisdiction of the courts of the Bhopal and the laws of Madhya Pradesh and India, to the fullest extent possible, shall be applicable. | CoverNews by AF themes.