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स्वास्थ विभाग की तीन ए.एन.एम पर, अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही, पर हुई कार्यवाही.

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CMHO Office Katni; Katni; Collector Katni; Avi Prasad; Health Department; Healthminmp;

Action taken against three ANMs of the health department for negligence in performing their duties.

Special Correspondent, Katni, Madhya Pradesh.

सीएमएचओ डॉ आठ्या ने एक वेतनवृद्धि रोकने का जारी किया आदेश

कटनी । कलेक्टर अवि प्रसाद द्वारा जिले में संचालित स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा के दौरान संचालित योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं पाये जाने पर गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के संचालन में लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिये थे।  

कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश के बाद सीएमएचओ डॉ आर.के.आठया द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किये जा रहे विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने के कारण संबंधित तीन ए.एन.एम को जारी कारण बताओं सूचना के बाद भी कार्य में प्रगति न लाने तथा जारी नोटिस का जवाब नहीं देने पर तीन एएनएम की एक वेतन असंचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश जारी किया है।

इनकी रोकी गई वेतन वृद्धि

सीएमएचओ द्वारा जारी आदेशानुसार जिन तीन ए.एनएम की वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकीगई है उनमें सीएचसी बड़वारा के उपस्वास्थ्य केन्द्र पथवारी की श्रीमती स्वर्णलता दास , सीएच.सी बरही के उपस्वास्थ्य केन्द्र वरनमहगंवा की श्रीमती मीरा सोलंकी तथा सीएचसी उमरियापान के उपस्वास्थ्य केन्द्र बांध की श्रीमती संजू गौंड़ शामिल है।  

ये है मामला

कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ आर.के.आठया द्वारा जिले  में शासन द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों मे तीन एएनएम द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उपरोक्त तीनों एएनएम को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्य में प्रगति लाते हुए अद्यतन जानकारी से अवगत कराते हुए स्पष्टीकरण का जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु तीनों ए.एन.एम द्वारा शासकीय कार्याे के संपादन में रुचि नहीं दिखाई गई तथा कारण बताओं नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। जिसके चलते शासकीय कार्य प्रभावित होने के कारण उक्त तीनों कर्मचारियों के इस कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों के विपरीत माना जाकर तीनों कर्मचारियों की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है।

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