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बाघ की खाल के साथ 3 आरोपियों को पुलिस ने गोंगलई चौक से किया गिरफ्तार

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Police arrested 3 accused with tiger skin from Gonglai Chowk

बालाघाट । पुलिस द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन एवम् मार्गदर्शन में जिले में अपराधियों की धरपकड़ में निरंतर जुटी है वहीं आरोपियों को धर दबोचने में कामयाबी भी हासिल कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला 27 मई दिन सोमवार को पुलिस के सामने आया मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति बाघ की खाल बेचने हेतू बालाघाट से नवेगांव होते हुए महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया की ओर जा रहे हैं। सूचना मिलते ही नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा के नेतृत्व में थाना प्रभारी ग्रामीण हमराह स्टॉफ के साथ गोंदिया रोड़ गोंगलई चौक में नाकेबंदी कर 3 व्यक्तियों को पकड़ने में कामयाब हुए।

उदलसिंह परते पिता मंगलसिंह परते निवासी ग्राम अरंडी थाना गढ़ी, राजेश पंद्रे पिता संतन पंद्रे निवासी ग्राम अरंडी थाना गढ़ी और किशोरकुमार टेंभरे पिता उकनलाल टेंभरे ग्राम सरेखा थाना बैहर पुलिस ने तीनों को रोककर तलाशी ली जिनके कब्जे से बाघ की 1खाल, 1बैग,2 मोबाईल और घटना में प्रयुक्त 1मोटर सायकल जप्त किया गया। पूछताछ में आरोपियों द्वारा बाघ की खाल को बेचने की मंशा से बाघ का शिकार करने का अपराध स्वीकार किया गया। जिसको संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के विरुद्ध ग्रामीण थाना बालाघाट में अपराध क्रमांक 162/2024 धारा 9,39, 49बी,50, 51वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों से प्रकरण के संबंध में पूछताछ किए जाने पर उन्होंने स्वीकार किया कि ग्राम अरंडी थाना गढ़ी के पास इमलिटोला के जंगल में करंट बिछाकर बाघ की हत्या की है। बाघ के अन्य अवशेषों एवम् अपराध में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता के संबंध में पूछताछ की जा रही हैं। आरोपियों को आज मंगलवार को माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
इनका रहा अहम योगदान उक्त कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयंक मिश्रा, उपनिरी. संजय ऋषिश्वर, थाना प्रभारी ग्रामीण उपनिरी. प्रदीप बघेल, प्र. आर.राहुल गौतम, प्रआर.ज्ञानीराम बाहे, आर प्रमोद बिसेन, आर.अंकुर गौतम, आर.शेख इरफान, आर.आशीष कुमार गजभिए, प्रआर.अशोक अहाके,आर.शैलेन्द्र राहंगडाले, आर.उमेन्द्र ठाकुर, आर.शहजाद खान,आर.भूपेन्द्र जाट की सराहनीय भूमिका रही।

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