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वोटर कार्ड नहीं है तब भी कर सकेंगे मतदान।

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You can vote even if you don’t have a voter card.

12 डॉक्यूमेंट होंगे मतदान के लिए मान्य। चुनाव आयोग ने जारी किए दिशा निर्देश।

उदित नारायण

भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर के दिन वोटिंग होना है। चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटर अपना वोट डाल कर करेंगे। वोट करने के लिए मतदाता का नाम वोटिंग लिस्ट में होना जरूरी है। इसके अलावा कहा जाता है कि मतदाता के पास वोटर कार्ड होना भी जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं है। मतदाता वोटर कार्ड के बिना भी इन दस्तावेजों की सहायता से वोट कर सकता है। दरअसल, चुनाव आयोग ने एमपी विधानसभा चुनाव के लिए वोटर कार्ड के बिना भी करीब 12 आईडी की परमिशन दी है। वोटर पहचान जाहिर करने वाले इन डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते है और विधानसभा चुनाव के लिए वोट कर सकते है।

वो 12 डॉक्यूमेंट जिनके द्वारा कर सकते हैं मतदान

यदि किसी वजह से आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी वह अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है। वोटर 12 ऑप्शनल फोटो वाले डॉक्यूमेंट की मदद से वोटिंग कर सकता है। इनमें है आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इंडियन पासपोर्ट, फोटो पेस्टेड पेंशन कार्ड, गर्वनमेंट सर्विस कार्ड, फोटोयुक्त पासबुक, स्मार्ट कार्ड, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ऑफिशियल आईडेंटिटी कार्ड और यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड दिखाकर वोटर 17 नवंबर के दिन वोट कर सकता है।

वोटर लिस्ट में मतदाता का नाम होना जरूरी

चुनाव आयोग ने वोटर के मताधिकार का उपयोग करने के लिए वोटर कार्ड के अलावा इन 12 फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाकर वोटिंग कर सकते है। लेकिन इन दस्तावेज के साथ ही मतदाता को इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वैलिड डाक्यूमेंट के अलावा मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। यदि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह वोटिंग नहीं कर पाएगा।

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