पर्चे के बिना दवा या रिकॉर्ड में हेरफेर? पांढुर्णा में 5 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस सस्पेंड!
Medicines Without Prescription or Record Manipulation? 5 Medical Store Licences Suspended in Pandhurna!

Special Correspondent, Pandhurna, MP Samwad News
5 मेडिकल स्टोर, अलग-अलग सजा — रिकॉर्ड में गड़बड़ी या नियमों की अनदेखी?
मध्यप्रदेश के पांढुर्णा जिले में औषधि प्रशासन ने एक साथ पांच मेडिकल प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। प्रभा मेडिकल स्टोर और विकास मेडिकल स्टोर के लाइसेंस 7-7 दिन, महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर का 3 दिन, नर्मदा मेडिकल स्टोर का 7 दिन और आर्या मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स का लाइसेंस 5 दिन के लिए निलंबित किया गया है। कार्रवाई दवाओं की बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड और निर्धारित नियमों के पालन में सामने आई कथित कमियों से जुड़ी बताई जा रही है। लाइसेंस निलंबन की अवधि में ये प्रतिष्ठान दवाओं का निर्धारित तरीके से कारोबार नहीं कर सकते।
दवा बिक्री रिकॉर्ड पर सवाल — पर्चे के बिना दवा या स्टॉक में गड़बड़ी?
मेडिकल स्टोर में दवाओं की खरीद-बिक्री, स्टॉक और अभिलेखों का व्यवस्थित रखरखाव दवा नियमन का अनिवार्य हिस्सा है। विशेष रूप से प्रतिबंधित और शेड्यूल दवाओं की बिक्री के लिए चिकित्सकीय पर्चे और अतिरिक्त रिकॉर्ड की बाध्यता होती है। सवाल यह है — निरीक्षण में कौन-सी विशिष्ट कमियां मिलीं? क्या संबंधित दुकानदारों को पहले नोटिस या सुधार का मौका दिया गया था? इन सवालों के जवाब विभागीय आदेश और निरीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर ही मिलेंगे।
कार्रवाई के बाद असली परीक्षा — निलंबन के बाद दोबारा जांच होगी या खानापूर्ति?
लाइसेंस निलंबन का उद्देश्य दवा बिक्री व्यवस्था में नियमों का पालन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। लेकिन असली सवाल यह है — निलंबन अवधि पूरी होने के बाद क्या दोबारा कड़ा निरीक्षण होगा या केवल कागजी खानापूर्ति? कमियां दूर हुईं या नहीं — यह सुनिश्चित किए बिना लाइसेंस बहाल करना उपभोक्ताओं के साथ अन्याय होगा। निरीक्षण रिपोर्ट और आदेश सार्वजनिक होने चाहिए — यही पारदर्शिता की असली कसौटी है।
Legal Disclaimer
This news report is based on officially available information regarding the licence suspension action taken by the Drug Administration against five medical establishments in Pandhurna district, Madhya Pradesh. The licence suspensions mentioned herein are administrative actions and do not constitute final legal findings of guilt or criminal liability against the named establishments — Prabha Medical Store, Vikas Medical Store, Mahalaxmi Medical Store, Narmada Medical Store, and Arya Medical & General Stores. The nature of specific deficiencies found during inspection and the final legal conclusions will be determined by the concerned departmental orders and records. MP Samwad does not intend to defame any individual or business. This report is published strictly in public interest for consumer health awareness. All parties have the right to present their version. For corrections or clarifications, contact mpsamwad.com.