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सरकार का बड़ा हेल्थ अलर्ट! कफ सिरप की बिक्री पर लगी नई शर्त.

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Government Issues Major Health Alert! New Restrictions Imposed on the Sale of Cough Syrups.

Special Correspondent, Richa Tiwari, Bhopal, MP Samwad News.

MP संवाद समाचार, भोपाल। केंद्र सरकार ने दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कफ सिरप (खांसी की दवा) की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के अनुसार अब देश में कहीं भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (पर्चे) के कफ सिरप नहीं बेचा जा सकेगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि कफ सिरप के निर्माण, वितरण और बिक्री से जुड़े सभी निर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं को लाइसेंसिंग एवं नियामकीय शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।

छोटे गांवों को मिली छूट भी खत्म

अब तक ड्रग्स रूल्स की एंट्री नंबर-13 के तहत 1,000 से कम आबादी वाले गांवों में कफ सिरप की बिक्री को कुछ लाइसेंसिंग शर्तों से छूट प्राप्त थी। सरकार ने यह छूट भी समाप्त कर दी है।

इसके बाद अब छोटे गांवों में भी कफ सिरप की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी के माध्यम से ही की जा सकेगी और इसके लिए डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य होगा।

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत होगी बिक्री

मंत्रालय के अनुसार अब कफ सिरप का वितरण और बिक्री पूरी तरह से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उससे जुड़े नियमों के तहत नियंत्रित होगी। इसका उद्देश्य दवाओं के दुरुपयोग को रोकना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

दिसंबर में मांगे गए थे सुझाव

सरकार ने इस बदलाव से पहले दिसंबर में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की थीं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद अब अंतिम निर्णय लागू किया गया है।

निगरानी होगी और मजबूत

स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यह बदलाव कफ सिरप फॉर्मुलेशन की निगरानी को और मजबूत बनाने तथा वर्तमान सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था को अपडेट करने के उद्देश्य से किया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से दवाओं के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगेगी और मरीजों को सुरक्षित एवं जिम्मेदार चिकित्सा व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

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