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तहसीलदार के आदेशों की हो रही अवहेलना, आमला

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Tehsildar’s orders are being disobeyed Amla

  • राजस्व अधिकारियों का ढूंल-मूल रवैया, अतिक्रमण कारीयो के हौसले बुलंद, आमला

डॉ जाकिर शेख

आमला ! शब्द पावर इन दिनों राजस्व विभाग आमला का ढुलमुल रवैया देखने को मिल रहा है, जहां नगर प्रशासन से लेकर राजस्व विभाग के आका बैठे हैं मौन, आमला नगर पालिका परिषद अंतर्गत नजूल के भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, बड़े पैमाने पर कब्जा किया गया, खुले तौर से नगर प्रशासन के साथ ही राजस्व विभाग को मुंह चिढ़ा रहे हैं ! जबकि क्षेत्र के बड़े-बड़े मालगुजार एवं धन्ना-सेटो द्वारा आमला नगर पालिका परिषद क्षेत्र वार्ड नंबर 6 परिसीमन के दौरान डॉ जाकिर हुसैन वार्ड था, जो कि आजकल सुभाष वार्ड के नाम से जाना जाता है, जिसमें किसी ने बिल्डिंग काम्पलेक्स निर्माणकर बैंक को किराए पर दिया है, तो कोई ज्वेलर्स एवं हार्डवेयर की दुकान चल रहा है ! किसी की मालगुजारी ग्राम खानापुर में है, तो किसी का गन्नाघाना बोरी ग्राम आमला बोर देही मार्ग पर जोकी राजस्व विभाग एवं नगर प्रशासन आमला का कहीं न कहीं इन धन्ना सेठों एवं मालगुजारों के साथ खुले तौर पर तालमेल नजर आ रहा है, कई दुकानदारों ने नगर पालिका के नालियों पर कर रखा है अतिक्रमण, जहां राहगीरों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना आए दिन करना पड़ता है, अब इसे नगर पालिका परिषद आमला का विकास कहे या नगर में विकास के नाम पर विनाश, यह फैसला स्वयं अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी तहसीलदार के साथ ही नगर पालिका परिषद आमला के मुख्य नगर पालिका अधिकारी करें ! या फिर इन अधिकारियों के समझ को समझना आमला नगर वासियों के लिए बेहद जरूरी हो गया है ! चुके नगर प्रशासन एवं राजस्व के पटवारी एवं आर-आई बड़े पैमाने पर चांदी काटते हुए नजर आ रहे हैं ! जिसकी पूछ करने वाला शायद जिले में कोई सानी नहीं, इस तरह की चर्चा एवं आवाज आमला नगर से उठ रही है ! चुके समय-समय पर अतिक्रमण को लेकर आवाज उठाती रही है !

किंतू नगर प्रशासन एवं राजस्व है, कि अपने ही मदमस्ती में नगर का संचालन करते हुए दिखाई दे रहे, इसी तरह का एक मामला प्रकाश में आया है जहां वार्ड वासीयो द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से शिकायत की गई, शासकीय भूमि पर पक्का निर्माण कार्य चल रहा है, उक्त निर्माण कार्य पर नियम के अनुसार कार्यवाही की जाए ! जिसे राजस्व आदेश-पत्र अनुवृत्ती-पत्र रा.मा. क्र 0008/ अ-68/वर्ष 2023-24 मौजा आमला वृत आमला मे प्रकरण पेश किया गया, सुभाष वार्ड के बुद्धिजीवी एवं जागरूक नागरिक को ने आवेदन के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार को अवगत कराते हुए, दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है ! जिसमें श्रीमती नफीसा पति दिलावर खान द्वारा ग्राम आमला नजूल सीट नंबर दो प्लॉट नंबर 14 की भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का मकान निर्माण किया जा रहा है ! आवेदको ने राजस्व विभाग से निवेदन कर मकान निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है ! वही अतिक्रमणकारी से जवाब तलब किया गया था, जिसे अतिक्रमणकारियों उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, कि जिस स्थान पर अतिक्रमणकारि द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, उसी स्थान पर अतिक्रमणकारि का पैत्रक पूर्व से मकान बना है, जिसकी दीवाल इत्यादि गिर जाने के कारण, अतिक्रमणकारि द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है ! उक्त भूमि का अतिक्रमण कारी की सांस फातमा बैवा जतन शाह को अनुविभागीय अधिकारी मुलताई से दिनांक 06/08/1984 को भूखंड-88 क्षेत्र आमला का
6–30/7 मी. का पट्टा आवंटित किया गया था, तथा वह पट्टेदार फातमा बी की मृत्यु हो चुकी है ! हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिए जाने पर हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन साफ तौर पर दिया गया , की मौज आमला में नजूल सीट प्लॉट नंबर 14 में नफीसा पति दिलावर खान द्वारा अपने पुराने मकान को तोड़कर पुराने मकान की अतिरिक्त 3×20 वर्ग फीट में बढाकर अतिक्रमण कर कालम के साथ मकान निर्माण कार्य किया जा रहा है ! मौके पर नफीसा के द्वारा उक्त निर्माणधिन मकान या भूमि से संबंधित किसी भी तरह का कोई पट्टा या दस्तावेज नहीं बतलाया गया ! जिस कारण राजस्व विभाग द्वारा मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत अतिक्रमणकारि श्रीमती नफीसा को नजूल सीट नंबर दो प्लॉट नंबर 14 की भूमि मद शासकीय भूमि पर किए गए, अतिक्रमण से बेदखल किए जाने के आदेश पारित किए गए थे ! जिसमें साफ तौर पर दर्शाया गया था, कि ग्राम हल्का पटवारी स्वयं कब्जा हटावाए, हल्का पटवारी 7 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाए जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ! अन्यथा स्वयं कब्जा नहीं हटाई जाने की स्थिति में शासन द्वारा कब्जा हटाया जाएगा !
जिसमें वह होने वाली व्यय वाली राशि बकाया भू–राजस्व की भांति अतिक्रमण कारी से वसूल की जाएगी, तत्पश्चात प्रकरण नस्ती होकर दाखिल रिकॉर्ड रूम में होगा ! जबकि सप्ताह बीच जाने के बाद भी आज दिनांक तक अतिक्रमणकारियों पर कार्यवाही नहीं की गई ! इसके संदर्भ में राजस्व अधिकारी तहसीलदार श्रीमती पूनम साहू से चर्चा करने पर कहां गया कि आर_आई पटवारी को प्रतिवेदन भेज दिया है, जल्द ही कार्रवाई होगी, वही आर-आई श्री वसुले ने कहा कि दिनांक 16/01/2024 को अतिक्रमण की कार्यवाही की जाएगी !

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