cropped-mp-samwad-1.png

प्राइवेट स्कूलों को देना होगा फीस सहित तीन साल का ब्यौरा

0

Private schools will have to give details of three years including fees

  • लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए सभी जिलों को आदेश 
Private schools will have to give details of three years including fees

भोपाल। मप्र निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 का पालन सुनिश्चित करने को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेशभर के कलेक्टर्स, संभागीय संयुक्त संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में कहा है कि वेबसाइट की लिंक पर सभी निजी स्कूल अनिवार्यतः अपना यूजर आईडी एक्टिवेट करना सुनिश्चित करेंगे। सभी निजी स्कूलों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए नियम की गई फीस संरचना की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। सभी निजी स्कूलों को बीते तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखों की जानकारी भी अपलोड करनी होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

All Rights Reserved for MP Samwad LLP | CoverNews by AF themes.