स्कूल का सफर नहीं बने हादसा! जबलपुर कलेक्टर का बड़ा फैसला.
School Journey Must Not End in Tragedy! Major Decision by Jabalpur Collector.
Special Correspondent, Jabalpur, MP Samwad.
In Jabalpur, the district administration has banned the use of e-rickshaws for transporting schoolchildren. The decision, taken under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, cites safety concerns, overloading, lack of security features, and increasing accident cases. Strict action will be taken against violators, including rickshaw drivers and school authorities.
MP संवाद, जबलपुर। जिले में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ई-रिक्शा से स्कूल आने-जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बुधवार को आदेश जारी किया। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अंतर्गत लगाया गया है और तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू कर दिया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस निर्देश का उल्लंघन करने पर ई-रिक्शा संचालक, संबंधित व्यक्ति और स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक, और मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा गया है कि ई-रिक्शा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती और यह वाहन असुरक्षित हैं।
बच्चों को क्षमता से अधिक बैठाना, सुरक्षा प्रबंधों की कमी, और तेज रफ्तार के कारण पलटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इन सब कारणों को देखते हुए स्कूली बच्चों के यातायात में ई-रिक्शा के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित करना जरूरी समझा गया।