Arbitrariness of private schools continues, information is not uploaded on the portal
- एक माह बाद भोेपाल में सिर्फ एक दर्जन ने दर्ज कराया पोर्टल पर ब्यौरा
भोपाल। फीस का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करने को लेकर प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी होने के एक माह बाद भी स्कूलों ने जानकारी पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। हालात यह है कि राजधानी भोपाल में ही भोपाल में 321 स्कूलों में से करीब 13 स्कूलों ने ही जानकारी अपलोड की है।
दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग ने आठ फरवरी को आदेश जारी कर प्रदेश में फीस विनियमन अधिनियम 2020 कानून का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत प्रदेश के निजी स्कूलों से फीस, पाठ्यक्रम और किताबों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन स्कूलों ने जानकारी अपलोड नहीं की है।
उल्लेेखनीय है कि राज्य शासन ने मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) 2017 एवं नियम-2020 लागू कर चुका है। जिसके तहत निजी स्कूलों को विगत तीन वर्षों (2020-21, 2021-22, 2022-23) के बजट की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। बैलेंस शीट, प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक, आय-व्यय शेड्यूल सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन शामिल होंगे। इसके बाद संबंधित विषयों के पालन में निजी स्कूलों द्वारा 100 रूपये के गैर न्यायिक स्टांप पेपरों पर आवश्यक वचन पत्र भी अपलोड करना होगा।