cropped-mp-samwad-1.png

मिलावट खोरों पर हो रही युद्ध स्तर पर कार्यवाही

0

Action is being taken on war footing against adulterators

एफ.आई.आर सहित लायसेंस निलंबन और दुकानों को सील करने का सिलसिला जारी

कटनी । खाद्य पदार्थों में मिलावट गंभीर अपराध है। जिले में इसे रोकने के लिये सख्त कार्यवाही का सिलसिला जारी है। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर जिले में चल रहे मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत जहां कई प्रतिष्ठानों को सील किया जा चुका है। वहीं कई मामलों में एफ.आई.आर भी दर्ज कराई गई है। साथ ही अर्थदण्ड भी किया गया है।
जिले के इतिहास में मिलावट खोरो के विरूद्ध हो रही युद्ध स्तर पर सख्त कार्यवाही से हड़कंप की स्थिति है। कई प्रतिष्ठानों के लायसेंस और पंजीयन भी निलंबित किये गये हैं।
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के तहत दो अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अधिरोपित की गई शस्ति की राशि आदेश उपरान्त भी जमा नहीं किये जाने पर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने एवं शस्ति संदाय होने तक की अवधि तक के लिए दोनों अनुज्ञप्ति की अनुज्ञप्ति लायसेंस निलंबित किये जाने का आदेश पारित किया है।
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश मे तहसीलदार कटनी नगर को उक्त राशि की मांग कायम कर वसूली की कार्यवाही करनें तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी को लायसेंस निलंबन की कार्यवाही पूर्ण कर इस न्यायालय को अवगत कराने हेतु निर्देशित किया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 96 के अधीन अधिरोपित कोई शस्ति, यदि उसका संदाय नहीं किये जाने पर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने और शस्ति का संदाय होने तक व्यतिक्रमि की अनुज्ञप्ति निलंबित रखे जानें का प्रावधान है।उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन विरूद्ध राजकुमार तीर्थानी पुत्र पेशुराम तीर्थानी निवासी शम्भू टॉकीज के सामने, नई बस्ती कटनी प्रो प्रा. मेसर्स आर.वी. इन्टरप्राईजेज नई बस्ती कटनी के राजस्व प्रकरण पारित आदेश को इस न्यायालय द्वारा खाद्य सामग्री नॉवल्टी आईसकीम का विक्रय मिथ्याछाप पाए जाने पर 50 हजार रूपये की शस्ति अधिरोपित की गई थी। अनावेदक द्वारा उक्त अधिरोपित राशि जमा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत नही की गई।
एक अन्य प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन विरूद्ध जगदीश चांदवानी पिता श्री गिरधारी लाल चांदवानी, निवासी जगमोहन दास वार्ड नई बस्ती कटनी, प्रो प्रा, मेसर्स न्यू सुमित किराना भण्डार, सुक्खन चौक, रघुनाथ गंज कटनी के राजस्व प्रकरण मे पारित आदेश को इस न्यायालय द्वारा खाद्य सामग्री पायल गोल्ड मिक्स गरम मसाला बिना पंजीयन,अवमानक एवं मिथ्याछाप पाए जाने पर अधिरोपित 30 हजार रूपये जमा नहीं किया गया और न ही चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की गई।
राजकुमार तीर्थानी पुत्र पेशुराम तीर्थानी निवासी शम्भू टॉकीज के सामने, नई बस्ती कटनी प्रोप्रा, मेसर्स आर.वी. इन्टरप्राईजेज तथा अनुज्ञप्तिधारी जगदीश चांदवानी पिता गिरधारी लाल चांदवानी, निवासी जगमोहन दास वार्ड नई बरती कटनी प्रो प्रा. मेसर्स न्यू सुमित किराना भण्डार, को अधिरोपित राशि जमा करने के संबंध में न्यायालय द्वारा पुनः नोटिस तामील कराया गया, किन्तु अनावेदक के द्वारा अधिरोपित राशि जमा नहीं की गई है और न ही अधिरोपित राशि जमा करने के संबंध में इस न्यायालय को कोई सूचना नहीं दिए जाने पर उक्त कार्यवाही की गई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

All Rights Reserved for MP Samwad LLP | CoverNews by AF themes.