Convicted criminal leader Subhash Chandra Bose failed to escape from Central Jail 
Convicted criminal leader Subhash Chandra Bose failed to escape from Central Jail 

दंडनीय अपराधी नेता सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल से भागने में असफल , लापरवाही बरतने पर 2 कर्मचारी निलंबित 

Convicted criminal leader Subhash Chandra Bose failed to escape from Central Jail 

जितेन्द्र श्रीवास्तव (विशेष संवाददाता) 

जबलपुर। दंडित बंदी रमेश पिता दद्दी कोल उम्र 32 वर्ष (सजा वारंट अनुसार) जाती कोल निवासी लालनगर कैमोर थाना कैमोर जिला कटनी म.प्र.। माननीय न्यायालय सत्र न्यायालय कटनी के विशेष प्रकरण क्र. 48/2013 में धारा 363, 366, 376 (1) भादवि एवं धारा 5 (एल) (एच)/6 पाक्सो एक्ट 2012 में पारित निर्णय दिनांक 25.11.2014 को क्रमशः 03 वर्ष, 05 वर्ष, आजीवन कारावास एवं आजीवन कारावास में जुर्माना रू. 500/-, 1000/- 1000/-, 1000/- न देने पर 03 माह, 06 माह, 01 वर्ष, 01 वर्ष अतिरिक्त सश्रम काराबास की सजा से दंडित किया गया था को आजीवन कारावास की सजा भुगतने हेतु जिला जेल कटनी से केन्द्रीय जेल जबलपुर दिनांक 22.03.2015 को स्थानांतरण किया गया था।

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उपरोक्त दंडित बंदी रमेश पिता दद्दी कोल पश्चिमी खण्ड के वैरिक नं. 09 में परिरूद्ध था दिनांक 26.09.2024 को पश्चिमी खण्ड का सायंकाल का लॉकप बंद करते समय लगभग सायंकाल 7:45 बजे गिनती करने पर पश्चिमी खण्ड के बैरिक क्रमांक 09ए एवं 09बी सुरक्षा डियूटी पर तैनात श्री सुरेन्द्र तुरकर प्रहरी केन्द्रीय जेल जबलपुर द्वारा बैरिक में बंदियों की गिनती करते समय 01 बंदी बार-बार गिनती करने पर वार्ड में नही पाये जाने के कारण श्री सुरेन्द्र तुरकर प्रहरी द्वारा पश्चिमी खण्ड के खण्डाधिकारी को सूचना दी गई कि 01 बंदी वैरिक नं. 09 में कम है।

खण्डाधिकारी से लॉकप की जानकारी जेलर प्रशासन द्वारा मांगने पर बताया गया कि 01 बंदी बैरिक न. 09 में कम पाये जाने के कारण गिनती नहीं मिलने पर अलार्म कराया गया। इसके पश्चात जेलर प्रशासन तत्काल पश्चिमी खण्ड पहुंच कर पश्चिमी खण्ड के समस्त बैरिकों व उसके आस पास सघन तलासी कराई गई। अलार्म के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित हुए एवं रात्रि 1:00 बजे तक जेल के सम्पूर्ण भागों की सघन तलाशी जारी रही एवं इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई तथा उपरोक्त दण्डित बंदी के विरूद्ध फरार होने के प्रसास करने के संबंध में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। तदोपरान्त अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार रात्रि के दौरान 02 सहायक जेल अधीक्षक एवं 08 प्रहरियों द्वारा आजाद हिन्द खण्ड तालाब बगीचा जो कि लगभग 7-8 एकड़ में फैला हुआ है जिसमें जगह उबड़-खाबड़ एवं झाड़ियों हैं, कि आउटरवॉल एवं सभी जगह की पेट्रोलिंग सतर्कता पूर्वक निरंतर जारी रखी गई। प्रातः ड्यूटी में तैनात प्रहरियों एवं कार्यालयीन कर्मचारियों से सघन तलासी के दौरान लगभग 8:00 बजे उपरोक्त दण्डित बंदी तालाब बगीचा में जेल के अंदर ही पाया गया तथा अधीक्षक महोदय के में निर्देशन में जेल प्रशासन की सर्तकता एवं सघन तलाशी के कारण उक्त बंदी जेल से फरार होने में असफल रहा। उक्त फरारी की घटना में ड्यूटी पर तैनात 02 कर्मचारियों को प्रथम दष्टया दोषी पाये जाने पर निलंबित किया गया।

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